फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)/फार्म मशीनरी हब (एफएमएच) (FMH): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)/फार्म मशीनरी हब (एफएमएच) (FMH) कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल agriculture.wb.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग द्वारा "फार्म मशीनरी बैंक (एफ. एम. बी.)/फार्म मशीनरी हब (एफ. एम. एच.)" का उद्देश्य कृषि मशीनरी के अंत से अंत तक (भूमि विकास से लेकर अवशेष प्रबंधन तक) उपयोग की सुविधा प्रदान करना है जो उचित शुल्क पर छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच के भीतर हो सकता है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)/फार्म मशीनरी हब (एफएमएच) (FMH)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)/फार्म मशीनरी हब (एफएमएच) (FMH) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार |
| योजना का स्तर | पश्चिम बंगाल राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | पश्चिम बंगाल के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / सामाजिक सुरक्षा (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | agriculture.wb.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
सहायता का प्रारूप:
- सब्सिडी कुल वित्तीय परिव्यय (टी. एफ. ओ.) का 80 प्रतिशत होगी जो अधिकतम 8 लाख रुपये होगी और न्यूनतम टी. एफ. ओ. ₹ 10,00,000-होगी। टी. एफ. ओ. में मशीनरी की सांकेतिक लागत + शेड की लागत + ए. एम. सी. + बीमा शामिल है। टी. एफ. ओ. की शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी-मशीनरी के लिए खुले शेड की लागत के लिए अनुमत अधिकतम राशि टी. एफ. ओ. के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी और कुल सहायक लागत (मशीनरी के अलावा) टी. एफ. ओ. के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को डी. डी. ए. (प्रशासन) द्वारा बैंक को सब्सिडी जारी करने से पहले टी. एफ. ओ. की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि वित्तीय बैंक में जमा करनी होगी और शेष राशि बैंक ऋण होगी।
- सरकार द्वारा कोई मशीन/उपकरण नहीं खरीदा जाएगा। सरकार बैंक ऋण के साथ सीएचसी के तहत लाभार्थियों द्वारा उनकी पसंद के अनुसार खरीद पर केवल बैक एंडेड सब्सिडी जारी करेगी। सी. एच. सी. के लिए आरक्षित निधि/ऋण खाते में सब्सिडी देने के लिए संबंधित बैंक शाखा को डी. बी. टी. मोड के माध्यम से सब्सिडी जारी की जाएगी।
- सब्सिडी केवल विभागीय पोर्टल में सूचीबद्ध अनुमोदित कृषि मशीनरी निर्माताओं और विक्रेताओं से कृषि मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए लागू होगी।
- एक लाभार्थी या उसका जीवनसाथी इस दिशानिर्देशों के तहत राज्य से सी. एच. सी. योजना के लिए अंतिम सब्सिडी जारी होने के 4 (चार) साल पूरे होने से पहले नए सिरे से आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- कृषक बंधु (नई) योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तिगत ग्रामीण युवा उद्यमी। या, एस. के. यू. एस./पी. ए. सी. एस./एफ. पी. ओ./एफ. आई. जी./एस. एच. जी./एफ. पी. सी./एफ. आई. जी./एफ. आई. जी./एल. ए. एम. पी. एस. आदि जैसे समूह जो किसी भी सरकारी संस्थान/विभागों द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त हों।
- समूह को कम से कम पिछले 1 (एक) वर्ष से सफलतापूर्वक चल रहा होना चाहिए, केवल एक चयनित गांव में एफ. एम. बी./एफ. एम. एच. स्थापित करने के लिए पात्र हैं-परियोजना लागत/कुल वित्तीय परिव्यय (टी. एफ. ओ.) न्यूनतम ₹ 10,00,000 होना चाहिए।
- आवेदक के पास एफ. एम. बी./एफ. एम. एच. स्थापित करने के लिए अपने कब्जे में पर्याप्त भूमि (अपनी भूमि/पट्टे पर दी गई/किराए पर ली गई) होनी चाहिए।
- विचाराधीन भूमि "वाणिज्यिक या बस्ती या नीति" श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदन के समय लाभार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
- व्यक्तिगत आवेदक या उसका जीवनसाथी जिसने एफ. एस. एस. एम./ओ. टी. ए.-एस. एफ. आई./एफ. एम. बी./सी. एच. सी. के तहत कोई लाभ नहीं लिया है, वह एफ. एम. बी./एफ. एम. एच. के लिए पात्र होगा।
- राज्य सरकार, सांविधिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगर निगमों/नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों आदि का एक कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं है
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: आधिकारिक एफ. एम. एस. पोर्टलपर जाएँ और "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें।
- चरण 02: "आवेदक पंजीकरण" प्रपत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें।
- चरण 03: सभी विवरणों को सत्यापित करें और "साइन अप" पर क्लिक करें।
आवेदन प्रक्रिया:
- चरण 1: आधिकारिक एफएमएस पोर्टलपर जाएँ और "लॉग इन" पर क्लिक करें
- चरण 02: मतदाता कार्ड संख्या, पासवर्ड दर्ज करें और सीज़न का चयन करें फिर "लॉग इन" पर क्लिक करें।
- चरण 03: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें।
- चरण 04: ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, स्वीकृति रसीद के साथ आवेदन की प्रिंट आउट की हार्ड प्रतियां, हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर और अन्य निर्धारित दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित जिले के कृषि उप निदेशक के कार्यालय में जमा करने होंगे।
- चरण 05: आवेदक को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करने के बाद लेकिन संबंधित जिले के कृषि उप निदेशक के कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करने से पहले निर्दिष्ट क्षेत्र में एक बार संपादन का विकल्प मिलेगा। हार्ड कॉपी जमा करने के बाद किसी भी संपादन विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- चरण 06: ऑनलाइन आवेदन में उत्पन्न क्रम संख्या को सभी मामलों में संदर्भित किया जाना है। ########################################################################################################################################################################################################
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: agriculture.wb.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)/फार्म मशीनरी हब (एफएमएच) (FMH) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल agriculture.wb.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी)/फार्म मशीनरी हब (एफएमएच) (FMH)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, agriculture.wb.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- लिविंग क्राफ्ट ट्रेजर अवार्ड (LCTA)"लिविंग क्राफ्ट ट्रेजर अवार्ड" योजना तमिलनाडु सरकार के हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा और खादी विभाग द
- कल्याण लक्ष्मी पाठकम (KLP)यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से वंचित पर
- विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (पीएचडी)-उत्तराखंड (USPHD)इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 6,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प
- ग्रिड से जुड़ी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र योजना-उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (GCRSPPSUREDA)इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और उन्हें स्वच्छ, नवीकरणीय बिजली उत्पन्न करने,
- हस्तशिल्प विकास योजना के घटक "हस्तशिल्प समितियों को अनुदान" (GHS-PUDU)पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा "हस्तशिल्प समितियों को अनुदान" क
- किफायती किराए के स्मार्ट आवास को बढ़ावा देने की योजना (एस. पी. ए. आर. एस. एच. 2): किराया सब्सिडी (SPARSH2.0RENT)इस योजना का उद्देश्य किफायती किराये के आवास परिसरों में रहने वाले श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमज
- सहायक उपकरणों के साथ पनडुब्बी/केंद्रापसारक मोटर पम्पसेट लगाने के लिए सामान्य किसानों को सहायता (AGFISCMPWA)इस योजना के माध्यम से, सामान्य श्रेणी के किसानों को सहायक उपकरण के साथ उपयुक्त सबमर्सिबल/सेंट्र
- सागर खेडू सर्वांगी विकास योजना (SKSVY)इस योजना का उद्देश्य तटीय तालुकों में क्षरण के मुद्दों को संबोधित करके, पर्याप्त वोल्टेज सुनिश्
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

