उत्तराखंड राज्य कल्याणकारी सरकारी योजनाइस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में उन सभी पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना ह

विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना (FLALSAA): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में उन सभी पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने का इरादा रखते हैं, पहले ही मामला दर्ज कर चुके हैं, या किसी मामले का बचाव करने की आवश्यकता है।

इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में उन सभी पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने का इरादा रखते हैं, पहले ही मामला दर्ज कर चुके हैं, या किसी मामले का बचाव करने की आवश्यकता है।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना (FLALSAA)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Law Department, उत्तराखंड सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामविधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना (FLALSAA)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयLaw Department, उत्तराखंड सरकार
योजना का स्तरउत्तराखंड राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यउत्तराखंड के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलuk.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

इस योजना के तहत, पात्र व्यक्ति जो मामला दायर करने का इरादा रखते हैं, पहले ही मामला दायर कर चुके हैं, या किसी मामले का बचाव करने की आवश्यकता है, वे राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, या तालुकानूनी सेवा समिति से मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसा कि अधिनियम के तहत मामला हो सकता है

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक को उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. निम्नलिखित व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र होंगेः अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित सभी नागरिक.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत परिभाषित मानव तस्करी, दुर्व्यवहार या जबरन श्रम के अधीन व्यक्ति.-सभी महिलाएं और बच्चे.-सभी विकलांग व्यक्ति और मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति.-सामूहिक विनाश, जातिगत हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, भूकंप, औद्योगिक आपदाओं आदि सहित प्राकृतिक आपदाओं या आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति.-औद्योगिक्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारी.-जेल, जेल, सुरक्षा गृह, किशोर गृह, मनोरोग अस्पताल या नर्सिंग होमें बंद सभी व्यक्ति.-पूर्व सैनिक.-ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्ति.-वरिष्ठ नागरिक.-एचआईवी/एड्से संक्रमित व्यक्ति.-अन्य सभी व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय कम है। क्रम संख्या 1 से 11 में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

<बीआर>

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति की स्थापना की गई है, सभी जिलों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है, और तहसील स्तर पर कानूनी सेवा समितियों का गठन किया गया है।
  • माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में एक ई-सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। 7), जहाँ एक प्रपत्र जमा करके और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, नैनीताल से टेलीफोनंबर 09412979696 पर संपर्क करके कानूनी सहायता और सलाह का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कानूनी सहायता हेल्प लाइन नंबर 15100 और टोल-फ्री नंबर 1800 180 4000 राज्य प्राधिकरण के सामने के कार्यालय में काम कर रहे हैं, जहाँ कॉल करके कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त की जा सकती है।
  • मुफ्त कानूनी सहायता के लिए, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक, महिला या बच्चा संबंधित कार्यालय जाने या ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में असमर्थ है, तो राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कानूनी स्वयंसेवक सहायता प्रदान कर सकते हैं। कानूनी स्वयंसेवकों की सूची, उनके नाम और मोबाइल नंबर सहित, वेबसाइट पर उपलब्ध हैः https:-जिला स्तर पर, प्रत्येक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण का एक फ्रंट ऑफिस है जहाँ कानूनी सहायता और परामर्श का लाभ उठाया जा सकता है या तो व्यक्तिगत रूप से या एक फॉर्म जमा करके। आवेदक मुफ्त कानूनी सहायता के लिए ऑनलाइन https: //nalsa.gov.पर भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन पत्राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, उत्तराखंड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हैः [https:-पात्र लाभार्थी को फॉर्म जमा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगीः आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, विकलांग या मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, और उन लोगों के लिए आय प्रमाण पत्र या बी. पी. एल. प्रमाण पत्र जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3,00,000-या उससे कम है। <बीआर>

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: uk.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना (FLALSAA) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से उत्तराखंड के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना (FLALSAA) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल uk.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना (FLALSAA)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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