यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता (FASSAMEU): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता (FASSAMEU) Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, असम सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असम के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल directorwsc.assam.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को यूपीएससी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। बजट प्रावधान के अधीन प्रत्येक लाभार्थी को ₹50,000/- तक की राशि प्रदान की जाती है। सहायता का विस्तार आवेदक द्वारा पात्रता मानदंडों और प्रस्तुत दस्तावेजों को पूरा करने के आधार पर किया जाता है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता (FASSAMEU)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता (FASSAMEU) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, असम सरकार |
| योजना का स्तर | असम राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | असम के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | directorwsc.assam.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
बजट प्रावधान के अधीन प्रत्येक लाभार्थी को ₹50,000/- तक की राशि प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को असम के अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से होना चाहिए।
- आवेदक ने हाल ही में 2025 में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय & #39; माता-पिता/अभिभावकों को ₹ 5,00,000-से अधिक नहीं होना चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
आवेदनों को माई स्कीम प्लेटफॉर्म के माध्यम से 04/07/2025 से 31/10/2025 तक स्वीकार किया जाएगा।डिजिलॉकर में साइन अप करें
- चरण 1: डिजिलॉकर पोर्टल पर [जाएँ (https://www.digilocker.gov.in) या डिजिलॉकर मोबाइल ऐप (_/IOSडाउनलोड करें।
- चरण 2: क्लिक करें और इन विवरणों को प्रदान करें-पूरा नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। 6 अंकों का पिन बनाएँ।
- चरण 3: अंत में, 'जमा करें' पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए 6 अंकों का पिन नोट करें। इस पृष्ठ के ऊपरी दाएँ कोने में, 'साइन इन' पर क्लिक करें। अपना डिजिलॉकर मोबाइल नंबर और 6 अंकों का पिन दें।
- चरण 2: 'मैं उपयोग की शर्तों के लिए सहमत हूँ' चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर 'साइन इन' पर क्लिक करें। आपको डिजिलॉकर सहमति पृष्ठ पर भेजा जाएगा।
- चरण 3: पृष्ठ के नीचे, 'अनुमति दें' पर क्लिक करें। आपने अब सफलतापूर्वक माय स्कीम में साइन इन कर लिया है। इस पृष्ठ के शीर्ष पर, 'अभी आवेदन करें' पर क्लिक करें। योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- चरण 2: आवेदन पत्र के सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
- चरण 3: प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें।
- चरण 4: 'जमा करें' पर क्लिक करें। आपको निम्नलिखित पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगाः फॉर्म सफलतापूर्वक जमा किया गया!
- चरण 5: भविष्य के संदर्भ के लिए, फॉर्म को प्रिंट करने या भरे हुए फॉर्म को पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए 'प्रिंट' पर क्लिक करें। अन्यथा, 'ठीक है' पर क्लिक करें और 'माई स्कीम लैंडिंग पेज' पर पुनर्निर्देशित हो जाएँ। हेल्पडेस्क संपर्क विवरण ईमेल: [email protected] मोबाइल नंबर: 8638922415
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: directorwsc.assam.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता (FASSAMEU) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल directorwsc.assam.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता (FASSAMEU)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, असम सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, directorwsc.assam.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme-Himachal Pradesh (IGNWPSHP)Under this scheme, a monthly pension of ₹1500/- is provided to widows in the age group of 40 to
- पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति (FSOTB)यह योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए पा
- वाणी (भारतीय भाषाओं की उन्नति और पोषण के लिए जीवंत वकालत) (VAANI)इस योजना का उद्देश्य बाईस भारतीय भाषाओं में सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करके
- Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS): Bio-Technology Sector (RIPSBTS)This scheme component aims to promote investment in the Bio-Technology Sector by providing addi
- नए नाटक निर्माणों को वित्तीय सहायता देने की योजना (SOEFATNDP)"नए नाटक निर्माण के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की योजना" का उद्देश्य नृत्य-नाटक कला रूपों और ऐसी
- टीलू रौतेली पुरस्कार (TRAUK)इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं और किशोर लड़कियों को पहचानना और सम्मानित करना है जिन्होंने सामा
- अनुदान पर कड़कनाथ चूजों की आपूर्ति (SOKCOS)"अनुदान पर कड़कनाथ चिकन की आपूर्ति" योजना का उद्देश्य मुर्गी पालन के माध्यम से लाभार्थियों की आ
- व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना (PAAS)इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी मजदूरों को वित्तीय सहायता और म
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

