भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता / पेंशन (FAPFRS): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को पेंशन के रूप में 4,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की आजीवन मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को पेंशन के रूप में 4,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की आजीवन मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता / पेंशन (FAPFRS)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता / पेंशन (FAPFRS) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार |
| योजना का स्तर | उत्तराखंड राज्य खेल एवं सांस्कृतिक प्रोत्साहन |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | उत्तराखंड के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | नकद पुरस्कार / छात्रवृत्ति / उपकरण सहायता / प्रशिक्षण अनुदान |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | uk.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
इस योजना के तहत, राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को न्यूनतम ₹4,000/- और अधिकतम ₹10,000/- के साथ आजीवन मासिक पेंशन प्रदान की जाती है
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को एक पूर्व खिलाड़ी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक वर्तमान में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- सभी निजी स्रोतों से आवेदक की मासिक आय 20,₹000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को ओलंपिक खेलों, विश्व कप/चैम्पियनशिप-एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों-एफ्रो-एशियाई खेलों, एसएएफ खेलों-पैरा-ओलंपिक/विशेष ओलंपिक (मानसिक/शारीरिक विकलांग)-विश्व मैराथन (विकलांग), अंतर्राष्ट्रीय वयोवृद्ध (परास्नातक) चैंपियनशिप में पूर्व पदक विजेता या प्रतिभागी होना चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- खेल / सांस्कृतिक सहभागिता एवं पदक प्रमाण पत्र
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- खेल निदेशालय आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करता है-आवेदकों को संबंधित खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के प्रमाण पत्र और पदक, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण और जन्म प्रमाण पत्र के साथ निदेशालय में अपने आवेदन जमा करने होते हैं
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: uk.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता / पेंशन (FAPFRS) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से उत्तराखंड के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता / पेंशन (FAPFRS) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल uk.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता / पेंशन (FAPFRS)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, uk.gov.in, before you apply or pay.
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