हरियाणा राज्य आवास एवं पुनर्वास योजनाइस योजना के तहत, बोर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रावास सुविधाओं के लिए ₹ 1,20,000 तक की

व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधा के लिए वित्तीय सहायता (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (FAHFPTIHBOCWWB): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: इस योजना के तहत, बोर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रावास सुविधाओं के लिए ₹ 1,20,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जब वे मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं।

इस योजना के तहत, बोर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रावास सुविधाओं के लिए ₹ 1,20,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जब वे मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधा के लिए वित्तीय सहायता (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (FAHFPTIHBOCWWB)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन श्रम एवं रोजगार विभाग, हरियाणा सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामव्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधा के लिए वित्तीय सहायता (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (FAHFPTIHBOCWWB)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयश्रम एवं रोजगार विभाग, हरियाणा सरकार
योजना का स्तरहरियाणा राज्य आवास एवं पुनर्वास योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यहरियाणा के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारपक्का मकान निर्माण अनुदान / ब्याज सब्सिडी / पुनर्वास सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलhrylabour.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. योजना के तहत, पेशेवर/तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधाओं के लिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ₹ 1,20,000 की अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता सीधे सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय/आई. आई. टी./आई. आई. एम./एम्स आदि को दी जाएगी और मूल रसीद की सत्यापित प्रति पेश करने पर उम्मीदवार को प्रवेश व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक को भवन या निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए।
  2. आवेदक को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  3. पंजीकृत कर्मचारी के पास कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  4. कर्मचारी के पास बोर्ड की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।
  5. निर्माण श्रमिकों के बच्चे जो नियमित तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हुए छात्रावासों में रहते हैं, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  6. छात्रावास सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रति कर्मचारी तीन बच्चों के लिए उपलब्ध होगी।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

  1. यदि छात्र असफल हो जाता है, तो यह सहायता उसी कक्षा के लिए फिर से नहीं दी जाएगी।
  2. जो छात्र स्व-नियोजित या नियोजित हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • भूमि स्वामित्व / पट्टा प्रमाण पत्र या आवासहीनता प्रमाण
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के तहत एक निर्माण कार्यकर्ता का पंजीकरणः

  • चरण 1: आवेदक को श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक पर जाना चाहिए।
  • चरण 02: होम पेज पर, "बिल्डिंग एंड ऑर्स कॉन्स्ट" पर क्लिक करें। श्रमिक कल्याण बोर्ड का लिंक। एक नया पेज खुलेगा। यदि आपके पास लॉगिन विवरण नहीं है तो पंजीकरण करने के लिए यहाँपर क्लिक करें।
  • चरण 03: आवेदक को सभी निर्देशों को पढ़ना होगा और फिर पावती पर "टिक" करना होगा, फिर "जमा करें" बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 04: परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)-पारिवारिक आईडी का उपयोग करके सत्यापनः ए) पारिवारिक आईडी को भूल जाएं/न रखेंः यदि आपके पास पीपीपी आईडी नहीं है या पीपीपी आईडी भूल जाते हैं, तो आपको उस रेडियो बटन का चयन करना होगा और आपको उनकी पीपीपी आईडी प्राप्त करने के लिए पीपीपी पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। ख) पारिवारिक आई. डी. होनाः यदि आपके पास पारिवारिक आई. डी. है, तो ही आप पंजीकरण के लिए अगले चरण पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए, दिए गए चरणों का पालन करेंः "मेरे पास परिवार आईडी है" रेडियो बटन का चयन करें; परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें-परिवार आईडी; "परिवार विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है; पंजीकरण के लिए परिवार के किसी सदस्य का चयन करें; सत्यापन के लिए चयनित परिवार के सदस्य को भेजा जा रहा ओ. टी. पी. दर्ज करें; "सत्यापित करने के लिए क्लिक करें" पर क्लिक करें
  • चरण 05: पंजीकरण से पहले आधार सत्यापनः अपना आधार संख्या प्रदान करें और घोषणा के लिए चेकबॉक्स पर टिक मार्क करें। "जारी रखें" बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 06: सत्यापन के बाद, पूरा पंजीकरण फॉर्म भरें और फॉर्म जमा करें।
  • चरण 07: खाते में लॉग इन करेंः पंजीकरण प्रपत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, एक कर्मचारी अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन कर सकता है लेकिन किसी भी लाभ का लाभ उठाने में असमर्थ है।
  • चरण 08: लाभों का लाभ उठाने के लिए, एक कर्मचारी को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और पिछले वर्ष के न्यूनतम 90 दिनों का कार्य अनुभव जोड़ना होगा।
  • चरण 09: अब, कर्मचारी को कार्य अनुभव जोड़ने की आवश्यकता है, 90 दिनों के अनुभव को जोड़ने के लिए, आवेदक को उन सभी विवरणों को भरना होगा जहां उसने काम किया है।
  • चरण 10: अधिकारी द्वारा 90 दिनों के कार्य अनुभव को अनुमोदित करने के बाद योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ उठाया जा सकता है। योजना लाभों के लिए आवेदन करेंः
  • चरण 1: श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक पर जाएँ।
  • चरण 02: मुख पृष्ठ पर, 'एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बोर्ड लाभार्थी लॉगिन' (https://hrylabour.gov.in/login/bocw) और 'एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बोर्ड लाभार्थी लॉगिन' पर क्लिक करें।
  • चरण 03: अपना उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, कैप्चा दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 04: खुली विंडो में, 'योजनाएँ' पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
  • चरण 05: अब, योजना का चयन करें और उसका विवरण पढ़ें।
  • चरण 06: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें और इसे जमा करें। आवेदन ट्रैकिंगः श्रमिक श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिकके माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। प्रासंगिक अपडेट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: hrylabour.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधा के लिए वित्तीय सहायता (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (FAHFPTIHBOCWWB) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से हरियाणा के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधा के लिए वित्तीय सहायता (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (FAHFPTIHBOCWWB) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल hrylabour.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों में छात्रावास सुविधा के लिए वित्तीय सहायता (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (FAHFPTIHBOCWWB)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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