टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता (टीसीसी) (FAFTCC): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: यह योजना राज्यों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है और विशेष रूप से युवाओं के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति और सीखने के अवसर प्रदान करते हुए एकता को बढ़ावा देती है।
यह योजना राज्यों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है और विशेष रूप से युवाओं के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति और सीखने के अवसर प्रदान करते हुए एकता को बढ़ावा देती है।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता (टीसीसी) (FAFTCC)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता (टीसीसी) (FAFTCC) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रोत्साहन |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | नकद पुरस्कार / छात्रवृत्ति / उपकरण सहायता / प्रशिक्षण अनुदान |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | culture.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
वित्तीय सहायता की प्रकृति और विस्तारकिसी भी परियोजना के लिए योजना घटक के तहत वित्तीय सहायता आम तौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक होगी। अत्यंत दुर्लभ मामलों में, उत्कृष्ट मैरिट और प्रासंगिकता के लिए, वित्तीय सहायता 50 करोड़ रुपये तक जा सकती है, लेकिन फिर 15 करोड़ रुपये से अधिक केंद्रीय सहायता के ऐसे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को नई योजना योजनाओं के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यांकन/अनुमोदन तंत्र के अधीन किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन. ई. आर.) में परियोजनाओं के मामले को छोड़कर केंद्रीय वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि जो इस योजना घटक के तहत दी जा सकती है, वह कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 60 प्रतिशत होगी, जो उपरोक्त पैरा 5.1 में उल्लिखित अधिकतम वित्तीय सीमा के अधीन होगी। कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 40 प्रतिशत की शेष राशि प्राप्तकर्ता राजकीय/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/गैर सरकारी संगठन या संबंधित संगठन द्वारा वहन की जाएगी। समान हिस्से में भूमि की लागत शामिल नहीं होगी। संपर्क सड़क के साथ विकसित भूमि संबंधित राजकीय द्वारा निःशुल्क में उपलब्ध कराई जाएगी, जब तक कि संगठन के पास अपने स्वामित्व की भूमि न हो।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन. ई. आर.) (जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं) में परियोजनाओं के मामले में केंद्रीय वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी, जो उपरोक्त पैरा 5.1 में उल्लिखित अधिकतम वित्तीय सीमा के अधीन होगी। कुल अनुमोदित परियोजना लागत की शेष 10 प्रतिशत राशि प्राप्तकर्ता राजकीय/गैर सरकारी संगठन या संबंधित संगठन द्वारा वहन की जाएगी। समान हिस्से में भूमि की लागत शामिल नहीं होगी। संपर्क सड़क के साथ विकसित भूमि संबंधित राजकीय द्वारा निःशुल्क में उपलब्ध कराई जाएगी, जब तक कि संगठन के पास अपने स्वामित्व की भूमि न हो।
- सभी आवर्ती खर्चों को राजकीय/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या संबंधित संगठन द्वारा पूरा किया जाएगा।
- उप-समिति और राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति (एन. ए. सी.) की सिफारिशों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) तैयार करने के लिए परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत जारी किया जा सकता है
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत या इसी तरह के अधिनियम के तहत या कम से कम तीन साल के लिए एक न्यास या गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- संगठन का चार्टर मुख्य रूप से भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण, प्रचार और संवर्धन के लिए समर्पित होना चाहिए।
- संगठन का मुख्य रूप से सांस्कृतिक रूप होना चाहिए और कम से कम तीन वर्षों से नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, भारतविद्या और साहित्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा होना चाहिए।
- संगठन को अपनी गतिविधि के क्षेत्र में सार्थक काम करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित और मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- संगठन ने स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा/प्रतिष्ठा प्राप्त की होनी चाहिए।
- संगठन को परियोजना को प्रभावी ढंग से स्थापित करने और संचालित करने में सक्षम होना चाहिए।
- संगठन को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं के लिए) या 10 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं के लिए) अपने बराबर हिस्से के रूप में व्यवस्थित करने में सक्षम होना चाहिए।
- संगठन को परियोजना की आवर्ती लागतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
- संगठन का निरीक्षण और अनुशंसा केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की एक उपयुक्त एजेंसी द्वारा की गई होनी चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
<बीआर>
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- खेल / सांस्कृतिक सहभागिता एवं पदक प्रमाण पत्र
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: आवेदक को संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रारूप और संबंधित प्रपत्रों को डाउनलोड और भरना होगा। आधिकारिक
- चरण 2: आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों (पैरा 8 के अनुसार) के साथ निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन, अवर सचिव, पी. आर्ट्स-II अनुभाग, नई दिल्ली को जमा करना होगा। नोट: 1। आवेदन हर तरह से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- आवेदन में सभी अनिवार्य दस्तावेज शामिल होने चाहिए, जिसमें विफल रहने पर इस पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदक संगठन को वापस कर दिया जाएगा। <बीआर>
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: culture.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता (टीसीसी) (FAFTCC) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता (टीसीसी) (FAFTCC) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल culture.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता (टीसीसी) (FAFTCC)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, culture.gov.in, before you apply or pay.
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