हरियाणा राज्य बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सहायतायह योजना हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा लागू की गई है। इस य

विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण (FADPD): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: यह योजना हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है जो या तो प्रतिष्ठित संगठनों में कार्यरत हैं या जिन्हें पुष्टि किए गए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं।

यह योजना हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है जो या तो प्रतिष्ठित संगठनों में कार्यरत हैं या जिन्हें पुष्टि किए गए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण (FADPD)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department, हरियाणा सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामविकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण (FADPD)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयWelfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department, हरियाणा सरकार
योजना का स्तरहरियाणा राज्य बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सहायता
लक्षित क्षेत्र / राज्यहरियाणा के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारवित्तीय सहायता / बीमा सुरक्षा / रियायती ऋण (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलkms.saralharyana.nic.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. इस योजना के तहत लक्षित समूह को स्क्रीन रीडर, मोटर चालित तिपहिया साइकिल, स्कूटी, श्रवण यंत्र आदि जैसे सहायक उपकरणों की खरीद के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने या स्व-रोजगार की संभावनाओं में सुधार करने के लिए रेट्रोफिटिंग की लागत शामिल है।

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक को कम से कम 40 प्रतिशत की अक्षमता होनी चाहिए।
  3. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए, आयु में सामान्य 18 वर्ष के बजाय 14 वर्ष की छूट दी जाती है।
  4. आवेदक को या तो किसी प्रतिष्ठित संगठन में कार्यरत होना चाहिए या उसके पास एक पुष्टिकृत नियुक्ति पत्र होना चाहिए। टिप्पणी 1: संगठन के प्रमुख को यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रस्तावित सहायक उपकरण आवेदक की रोजगार क्षमता में सुधार करेगा और यह कि उपकरण संगठन द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। टिप्पणी 2: स्व-रोजगार के लिए, एक सहायक उपकरण की आवश्यकता का मूल्यांकन प्राधिकरण (एस. सी. ए./आर. आर. बी., आदि) द्वारा किया जाएगा। आवेदन की जांच करना और तदनुसार अनुशंसा की जाएगी।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • सक्रिय बैंक पासबुक / खाता विवरण
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

अन्त्योदया-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया:

  • चरण 1: योग्य आवेदक आधिकारिक पोर्टल-अन्त्योदया-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। https:
  • चरण 02: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह वहां पंजीकृत हो जाता है।
  • चरण 3: पंजीकरण के लिए, 'यहाँ साइन इन करें' के तहत 'नया' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • चरण 04: प्राप्त ओ. टी. पी. के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई. डी. को सत्यापित करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉग इन करेंः
  • चरण 1: योजना का लाभ उठाने के लिए, आधिकारिक अन्त्योदय- पर जाएँ और पंजीकरण करते समय उपयोग किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से लॉग इन करें।
  • चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
  • चरण 03: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाओं को देखें'
  • चरण 04: अब, आप योजना की खोज कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए योजना पर क्लिक कर सकते हैं और आवेदन पत्र भर सकते हैं।
  • चरण 05: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
  • चरण 06: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन की ट्रैकिंगः आवेदक अपने विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके आधिकारिक अन्त्योदय- के माध्यम से अपने आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं।## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
  • आधिकारिक वेबसाइट: kms.saralharyana.nic.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण (FADPD) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से हरियाणा के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण (FADPD) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल kms.saralharyana.nic.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण (FADPD)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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This service is run by the Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department, हरियाणा सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, kms.saralharyana.nic.in, before you apply or pay.

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