गोवा राज्य योजनाइस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों को छोटे पैमाने पर डेयरी खेती चला

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों को बुनियादी डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (FADFBSTSCPBDE): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों को बुनियादी डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (FADFBSTSCPBDE) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोवा सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गोवा के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल ahvs.goa.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों को छोटे पैमाने पर डेयरी खेती चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करना और आदिवासी आबादी को पशुपालन गतिविधियों, विशेष रूप से डेयरी विकास योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों को बुनियादी डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (FADFBSTSCPBDE)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामअनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों को बुनियादी डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (FADFBSTSCPBDE)
संचालक विभाग / मंत्रालयपशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोवा सरकार
योजना का स्तरगोवा राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यगोवा के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / सामाजिक सुरक्षा (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलahvs.goa.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

सामान्य उपयोग की डेयरी वस्तुओं के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

  • सब्सिडी अधिकतम 30,000 रुपये या वस्तुओं की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के अधीन है।
  • सब्सिडी प्रति परिवार एक बार की सहायता है। ₹3,800/- (2 अनुमेय इकाइयों के लिए)।
  • 500 लीटर पानी की टंकीः ₹3,500/- (1 अनुमेय इकाई के लिए)।
  • बछड़े की बाल्टीः ₹1,500/- (1 अनुमेय इकाई के लिए)।
  • स्प्रे पंप 15 लीटर क्षमताः ₹2,000/- (1 अनुमेय इकाई के लिए)।
  • इस्पात की बाल्टियाँः ₹2,200/- (2 अनुमेय इकाइयों के लिए)। ₹5,000/- (1 अनुमेय इकाई के लिए)।
  • छत पंखेः ₹4,000/- (2 अनुमेय इकाइयों के लिए)।
  • इस्पात के जहाजों की क्षमता 5 लीटरः ₹900/- (2 अनुमेय इकाइयों के लिए)। ₹250/- (1 अनुमेय इकाई के लिए)।
  • ग्रूमिंग ब्रशः ₹400/- (2 अनुमेय इकाइयों के लिए)। ₹500/- (2 अनुमेय इकाइयों के लिए)।
  • नायलॉन रस्सीः ₹400/- (ढाई किलोग्राम के लिए)।
  • सिकलः ₹250/- (1 अनुमेय इकाई के लिए)। ₹300/- (1 अनुमेय इकाई के लिए)।
  • रबर की चटाईः ₹5,000/- (2 अनुमेय इकाइयों के लिए). ######लाभ वितरण
  • सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • डेयरी वस्तुओं की सीमित खरीद के मामले में, आनुपातिक सब्सिडी जारी की जाएगी।
  • विभाग हर तरह से पूरे किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर सब्सिडी जारी कर देगा। #####शर्तें
  • लाभार्थी को अपनी डेयरी इकाई के विकास के लिए खरीदे गए डेयरी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।
  • लाभार्थी को उक्त योजना के प्रावधान का पालन करना होगा, और योजना में निहित सहायता के पैटर्न का पालन करना होगा।
  • लाभार्थी को न्यूनतम अवधि के लिए डेयरी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। पशु चिकित्सा सेवाएँ और/या भूमि राजस्व संहिता के तहत

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

आवेदक को कम से कम पिछले पांच वर्षों से गोवा का निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए।
  • आवेदक एक डेयरी किसान होना चाहिए।
  • आवेदक के पास कम से कम दो दूध देने वाले जानवर होने चाहिए।
  • दो दूध देने वाले जानवर स्थानीय गाय, स्वदेशी गाय, क्रॉस ब्रीड गाय, स्थानीय भैंस या बेहतर भैंस होने चाहिए

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

  • आवेदक ने इस योजना के तहत आवेदन किए गए किसी भी उपकरण के लिए गोवा सरकार की किसी भी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होगा।
  • इस योजना के तहत सब्सिडी प्रति परिवार एक बार की सहायता है, जिसका अर्थ है कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व लाभ लेने से आवेदक बाहर है

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: इच्छुक आवेदक को निर्धारित [प्रोफार्माका प्रिंटआउट लेना चाहिए।
  • चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)।
  • चरण 3: विहित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी या सहायक निदेशक को जमा करें।
  • चरण 4: संबंधित स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी या सहायक निदेशक आवेदन की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे कि वे सभी मामलों में पूर्ण हैं। इसके बाद अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश के साथ पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, पट्टो-पनाजी को भेजना होगा।
  • चरण 5: आवेदन को पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय में आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन को निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा यदि यह स्थापित योजना प्रावधानों के आधार पर क्रम में पाया जाता है। मंजूरी के बाद की प्रक्रियाएँ
  • चरण 1: आवेदन की मंजूरी के बाद, लाभार्थी को डेयरी उपकरण खरीदना होगा। फिर लाभार्थी को आवेदन की मंजूरी के 90 दिनों के भीतर स्थानीय सहायक निदेशक या पशु चिकित्सा अधिकारी को मूल खरीद रसीदें या बिल जमा करने होंगे।
  • चरण 2: संबंधित अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन किया जाएगा। खरीदे गए उपकरणों के निरीक्षण के बाद ही बिलों का प्रमाणन किया जाएगा। इसके बाद सत्यापित और प्रमाणित दस्तावेजों को सब्सिडी राशि जारी करने के लिए मुख्य कार्यालय में जमा किया जाता है।
  • चरण 3: सभी मामलों में पूरे किए गए दस्तावेज़ प्राप्त करने पर, विभाग स्वीकृत सब्सिडी जारी करेगा। पूरा किए गए दस्तावेज़ प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सब्सिडी जारी कर दी जाएगी और सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: ahvs.goa.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों को बुनियादी डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (FADFBSTSCPBDE) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल ahvs.goa.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों को बुनियादी डेयरी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (FADFBSTSCPBDE)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

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Check the official source

This service is run by the पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोवा सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, ahvs.goa.gov.in, before you apply or pay.

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