अंत्येष्टि सहायता (ए. एन. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (FA(ANBOCWWB)): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: अंत्येष्टि सहायता (ए. एन. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (FA(ANBOCWWB)) श्रम एवं रोजगार विभाग, Andaman and Nicobar Islands सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य Andaman and Nicobar Islands के पात्र निवासी को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल labour.and.nic.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
यह योजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत मृत श्रमिकों के नामित या आश्रितों को उनके अंतिम संस्कार के खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में अंत्येष्टि सहायता (ए. एन. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (FA(ANBOCWWB))को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | अंत्येष्टि सहायता (ए. एन. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (FA(ANBOCWWB)) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार विभाग, Andaman and Nicobar Islands सरकार |
| योजना का स्तर | Andaman and Nicobar Islands राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | Andaman and Nicobar Islands के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | labour.and.nic.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- इस योजना के तहत, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए मृतक पंजीकृत श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों/आश्रितों को ₹5,000/- की राशि दी जा सकती है।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को कानूनी रूप से नामित या मृतक कर्मचारी का आश्रित होना चाहिए।
- मृतक श्रमिक को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निवासी होना चाहिए था।
- मृतक श्रमिक को किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए था।
- मृतक श्रमिक को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए था।
- मृतक कर्मचारी के पास बोर्ड की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए थी।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँः https: [//serviceonline.gov.in/login.do
- चरण 02: होम पेज पर, 'रजिस्टर' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें।
- चरण 03: 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें और प्राप्त ओ. टी. पी. का उपयोग करके अपने ईमेल आई. डी. और मोबाइल नंबर को मान्य करें।
- चरण 04: सफल सत्यापन के बाद, आवेदक को पंजीकृत किया जाएगा।
अंत्येष्टि वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- चरण 1: अब, योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक अपनी ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिनकर सकते हैं जिसका उपयोग पंजीकरण करते समय किया जाता है
- चरण 02: पासवर्ड दर्ज करें और कैप्चा
- चरण 3: 'लॉगिन' पर क्लिक करें
- चरण 04: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाओं को देखें'
- चरण 05: अब, 'अंत्येष्टि वित्तीय सहायता' की खोज करें और आवेदन पत्र भरने के लिए योजना पर क्लिक करें।
- चरण 06: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 07: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन ट्रैकिंगः आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकता है और अपने 'उपयोगकर्ता आईडी' और 'पासवर्ड' के माध्यम से लॉगिनकर सकता है।
- चरण 02: होम पेज पर, "आवेदन स्थिति देखें" पर क्लिक करें और फिर 'आवेदन स्थिति ट्रैक करें' पर क्लिक करें।
- चरण 03: आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करें और अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 'डेटा प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: labour.and.nic.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या अंत्येष्टि सहायता (ए. एन. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (FA(ANBOCWWB)) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल labour.and.nic.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
अंत्येष्टि सहायता (ए. एन. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (FA(ANBOCWWB))समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the श्रम एवं रोजगार विभाग, Andaman and Nicobar Islands सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, labour.and.nic.in, before you apply or pay.
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