राष्ट्रीय पशुधन मिशनः सुअर नस्लों का आनुवंशिक सुधार-सुअर संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना (NLMGIPBEPSCPL): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: राष्ट्रीय पशुधन मिशनः सुअर नस्लों का आनुवंशिक सुधार-सुअर संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना (NLMGIPBEPSCPL) मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक व किसान) को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल dahd.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य प्रति पशु उत्पादकता को बढ़ाना, प्रजनन को कम करना और सूअरों में संचरित रोगों को कम करना है। इस योजना के माध्यम से सरकारी सुअर फार्मों में प्रसंस्करण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय पशुधन मिशनः सुअर नस्लों का आनुवंशिक सुधार-सुअर संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना (NLMGIPBEPSCPL)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | राष्ट्रीय पशुधन मिशनः सुअर नस्लों का आनुवंशिक सुधार-सुअर संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना (NLMGIPBEPSCPL) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक व किसान) |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / सामाजिक सुरक्षा (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | dahd.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तरल का उत्पादन करने के लिए सरकारी सुअर फार्म में प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 1। प्रयोगशालाओं के निर्माण और एक प्रजनन इकाई के रखरखाव के लिए संबंधित राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹1,000/- (₹1.50 करोड़) तक का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है।
- ₹ 30,00,000 (₹30 लाख) वित्तपोषण प्रारूप: 1 के प्रारंभिक प्रसंस्करण के लिए उपभोग्य सामग्रियों, दवाओं, रसायनों और अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद के लिए एक बार के आवर्ती व्यय के रूप में प्रदान किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन. ई. आर.) और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण का तरीका 60:40 (मध्यः राज्य) है।
- एन. ई. आर. और हिमालयी राज्यों के लिए, वित्त पोषण पैटर्न 90:10 (केंद्रीयः राज्य) है। संवितरण का तरीका-यह धनराशि संबंधित राज्य सरकार को उसके पशुपालन विभाग के माध्यम से एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। संवितरण की आवृत्तिः एकमुश्त संवितरण। वैधताः प्रयोगशाला की स्थापना और पहली बार आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
योग्य संस्था: 1. राज्य पशुधन एजेंसियां,
- पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: राष्ट्रीय पशुधन मिशन की आधिकारिक [वेबसाइट पर जाएँ और '[यहाँ आवेदन करें]' (https://nlm.udyamimitra.in/Login/Login) पर क्लिक करें।
- चरण 2: लॉग इन करने के निम्नलिखित तरीके प्रदर्शित होंगेः-उद्यमी के रूप में लॉग इन करें-सरकार/अन्य एजेंसियों के रूप में लॉग इन करें-अपनी पसंदीदा विधि का उपयोग करके वेबसाइट पर अनुसंधान और नवाचार के रूप में लॉग इन करें।
- चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपने मोबाइल नंबर को ओ. टी. पी. के माध्यम से सत्यापित करें। आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा।
- चरण 4: फॉर्म में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
- चरण 5: चेकबॉक्स पर टिक करके 'घोषणा' और 'प्राधिकरण' से सहमत हों। तिथि और स्थान प्रदान करें और अंत में 'जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन के बाद की प्रक्रियाएँ चरण 1: राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एस. आई. ए.) द्वारा आवेदन की जांच एस. आई. ए. जमा किए गए आवेदन की जांच करेगी और अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी.) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से परियोजना के लिए शेष वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के आवेदन की सिफारिश करेगी।
- चरण 2: ऋणदाता द्वारा ऋण स्वीकृति एस. आई. ए. द्वारा परियोजना की सिफारिश के बाद, बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषण के लिए इस पर विचार किया जाएगा। ऋणदाता पोर्टल से सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन को चुनेगा और आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना/दस्तावेजों की जांच करने और उनकी आंतरिक परिश्रम प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऋण को मंजूरी देगा। ऋण को मंजूरी देने के बाद ऋणदाता पोर्टल पर मंजूरी पत्र अपलोड करेगा।
- चरण 3: राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस. एल. ई. सी.) से अनुशंसा एक बार जब बैंक या वित्तीय संस्थान परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो एस. आई. ए. केंद्र सरकार (पशुपालन और डेयरी विभाग) को आवेदन की अनुशंसा करने के लिए एस. एल. ई. सी. में इसे रखेगा।
- चरण 4: डी. ए. एच. डी. द्वारा सब्सिडी की मंजूरी डी. ए. एच. डी. सब्सिडी को मंजूरी देगा और पोर्टल पर उसी की मंजूरी को चिह्नित करेगा।
- चरण 5: संवितरण और सब्सिडी जारी करना मंजूरी पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के बाद, ऋणदाता लाभार्थी को ऋण राशि का वितरण करेगा। लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों को अनुमोदित परियोजनाओं के लिए सब्सिडी राशि का वित्तपोषण करें। आवेदन की स्थिति## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: dahd.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या राष्ट्रीय पशुधन मिशनः सुअर नस्लों का आनुवंशिक सुधार-सुअर संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना (NLMGIPBEPSCPL) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल dahd.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
राष्ट्रीय पशुधन मिशनः सुअर नस्लों का आनुवंशिक सुधार-सुअर संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना (NLMGIPBEPSCPL)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, dahd.gov.in, before you apply or pay.
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