केंद्रीय छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनायोजना "डॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी.

डॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (DSRUPDF): छात्रवृत्ति राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 11 min read

In short: डॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (DSRUPDF) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है। पात्र विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल frg.ugc.ac.in पर अथवा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) / राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

योजना "डॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.), उच्च शिक्षा विभाग (डी. ओ. एच. ई.) द्वारा एक फेलोशिप योजना है। पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान एक शैक्षणिक/अनुसंधान कैरियर शुरू करने के लिए युवा शोधकर्ताओं को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के विद्यार्थियों, युवाओं एवं शोधार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में डॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (DSRUPDF)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि किसी भी होनहार विद्यार्थी की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित न हो।

इस योजना के माध्यम से लक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित वित्तीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे योग्य विद्यार्थियों को समय पर सहायता मिलती है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामडॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (DSRUPDF)
संचालक विभाग / मंत्रालयशिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय छात्रवृत्ति / शिक्षा योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष छात्रवृत्ति / शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति / वित्तीय सहायता (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल / NSP)
आधिकारिक पोर्टलfrg.ugc.ac.in

3. मिलने वाले लाभ एवं छात्रवृत्ति राशि (Benefits & Scholarship Amount)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

स्लॉट की संख्याः 900 स्थान भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। हालांकि, 30 प्रतिशत स्थान महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए मानदंडः आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति) के मामलों में आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान का उपयोग करने के लिए आकस्मिकता अनुदान आकस्मिकता अनुदान का उपयोग अनुसंधान के लिए उपयोगी छोटे उपकरणों जैसे कि प्रयोगशाला उपकरण या लैपटॉप, जिनकी कीमत ₹50,000/- से कम है, रसायनों और अन्य अनुसंधान-विशिष्ट वस्तुओं के लिए मेजबान विश्वविद्यालय/संस्थान की मंजूरी के साथ किया जा सकता है। आकस्मिक अनुदान से खरीदी गई वस्तुएं विश्वविद्यालय/संस्थान की परिसंपत्तियां हैं और फेलोशिप के अंत में मेजबान विश्वविद्यालय/संस्थान को सौंपी जानी हैं। आकस्मिक अनुदान का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या फर्नीचर की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है। छात्रों को उनके संस्थानों द्वारा छात्रावास आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, छात्र भोजनालय, बिजली, पानी के शुल्क आदि को छोड़कर केवल छात्रावास शुल्क लेने का पात्र होता है। यदि छात्र आवास के लिए अपनी व्यवस्था खुद करता है, तो वह भारत सरकार द्वारा शहरों की अधिकतम सीमा और वर्गीकरण के अनुसार एच. आर. ए. निकालने का हकदार होगा। यदि छात्र एच. आर. ए. निकालना चाहता है, तो उसे अपने संस्थान को निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कोई अलग/निश्चित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की जाती है। हालाँकि, विद्वान अपने संबंधित संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, वे गर्मी, सर्दी और पूजा की छुट्टियों आदि जैसी किसी अन्य छुट्टी के हकदार नहीं हैं। (ii) भारत सरकार के समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों के अनुसार पितृत्व/पितृत्व अवकाश अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति के कार्यकाल के दौरान एक बार अध्येतावृत्ति की पूरी दरों पर उपलब्ध होगा। (iii) महिला विद्वानों को अधिकतम कुल 1 वर्ष की अवधि के लिए एक 'रुक-रुक कर अवकाश' की अनुमति होगी। फेलोशिप की पूरी अवधि के दौरान ब्रेक का अधिकतम 3 बार लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, अवकाश की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस तरह के अवकाश की अवधि के लिए कोई फेलोशिप उपलब्ध नहीं होगी। रुक-रुक कर मिलने वाले इस अवकाश की अवधि को अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा, और इस प्रकार अध्येतावृत्ति की कुल अवधि प्रभावी रूप से समान रहेगी। (iv) शोध कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक/शिक्षण कार्य/विदेश यात्रा के लिए पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक वर्ष के लिए 'शैक्षणिक अवकाश' की अनुमति होगी। हालांकि, शैक्षणिक अवकाश की अवधि के दौरान यू. जी. सी. द्वारा कोई फेलोशिप, आकस्मिकता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक अवकाश की अवधि को कार्यकाल की ओर गिना जाएगा। शोध कार्य के संबंध में विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च का दावा यू. जी. सी. से नहीं किया जा सकता हैयोजना का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई पूरी करने और भविष्य के करियर में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: (ए) उम्मीदवार के लिए पात्रता मानदंड। केवल बेरोजगार उम्मीदवार जिन्हें भाषाओं सहित विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के संबंधित विषय/विषय में पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। (डिग्री प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में अनंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है)। पहले से ही नियमित सेवा में कार्यरत व्यक्ति आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (आवेदन की तिथि/अंतिम तिथि के अनुसार)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/महिला/पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति) और ट्रांसजेंडर के लिए 5 साल के लिए आयु में छूट होगी। यदि चयनित उम्मीदवार किसी अन्य फेलोशिप/पारिश्रमिक का लाभ उठा रहा है, तो उसे यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप स्वीकार करने से पहले उसी से इस्तीफा देना होगा। वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही यू. जी. सी. से किसी भी प्रकार की पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप का लाभ उठाया है, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार जिनके न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या स्नातकोत्तर स्तर पर सी. जी. पी. ए. स्कोर से परिवर्तित समकक्ष प्रतिशत हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं। आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओ. बी. सी. (गैर-मलाईदार परत)/पीडब्ल्यू. डी. (विकलांग व्यक्ति) और ट्रांसजेंडर) के लिए अंकों में 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति है। यह आवश्यक है कि उम्मीदवार अपने पोस्ट-डॉक्टरल शोध कार्य के लिए एक मेंटर/पर्यवेक्षक (विश्वविद्यालय/संस्थान से संबद्ध जिसमें पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप मान्य है) की पहचान करे और मेंटरशिप के लिए अपनी सहमति प्राप्त करे। पी. डी. एफ. के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में विश्वविद्यालय/संस्थान के सलाहकार/पर्यवेक्षक, एच. ओ. डी. और कुलसचिव/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तावित शोध केंद्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। (कृपया नीचे दिए गए बिंदु (सी) पर प्रस्तावित शोध स्थल की पात्रता की जांच करें। मेंटर को विश्वविद्यालय/संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर या उससे ऊपर के स्तर पर नियमित संकाय होना चाहिए। संरक्षक को पी. एच. डी. की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। सलाहकार को कम से कम 3 पी. एच. डी. शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण करना चाहिए था। (सी) प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र की पात्रता इन योजनाओं के तहत अध्येतावृत्ति केवल निम्नलिखित प्रकार के संस्थानों में अनुसंधान कार्य करने के लिए उपलब्ध होगीः

  1. विश्वविद्यालय (घटक और संबद्ध संस्थानों सहित) यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के तहत शामिल हैं और जिनके पास एन. ए. ए. सी. से वैध मान्यता है।
  2. यू. जी. सी. अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माना जाता है और एन. ए. ए. सी. से वैध मान्यता प्राप्त है।
  3. केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और डिग्री प्रदान करने के लिए सशक्त संस्थान।
  4. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता पूरी नहीं करते।
  2. पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के छात्र, यदि योजना में नियमित छात्रों को ही प्राथमिकता दी गई हो।
  3. गलत, भ्रामक अथवा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. ऐसे छात्र जो पहले से ही किसी अन्य सरकारी स्रोत से पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हों।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • विद्यार्थी का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • वर्तमान विद्यालय / कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड
  • पूर्व परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet of previous examination)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (छात्र के नाम पर, DBT भुगतान हेतु आधार लिंक)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु - यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपकी मार्कशीट, आय/जाति प्रमाण पत्र अथवा फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

वर्ष में एक बार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रोजगार समाचार। संक्षिप्त अधिसूचना यू. जी. सी. की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है अर्थात [www.ugc.ac.in] (www.ugc.ac.in)

  • चरण 1: दिशानिर्देशों को पढ़ें यह वेबसाइट का होम पेज हैः [एच. टी. एसः //एफ. आर. जी. यू. जी. सी. ए. सी. इन/] //frg. ugc. ac. in/) होमपेज पर 5 योजनाएं प्रदर्शित की गई हैं। प्रत्येक योजना के तहत, यू. जी. सी. दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। आवेदन करने से पहले, कृपया दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। पंजीकरण ● होमपेज पर, पंजीकरण के लिए, उस योजना के लिए "नया उपयोगकर्ता" पर क्लिक करें जिसके लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता है। ● यहाँ, आपको पंजीकरण के लिए सभी विवरण भरने होंगे और एक ईमेल पता प्रदान करना होगा जिसका उपयोग भविष्य के सभी पत्राचार के लिए किया जाएगा। ● कृपया अपने पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति तैयार रखें (आकार 1 एमबी तक, प्रारूपः जे. पी. जी.), पंजीकरण से पहले। ● पंजीकरण चरण में दिए गए विवरण को जमा करने के बाद संशोधित नहीं किया जाएगा। यह प्रोफ़ाइल में दिखाई देगा। ● सभी विवरण भरने के बाद 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 3: लॉगिन ● पंजीकरण के बाद, आपको आवेदन पत्र भरने के लिए योजना लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ [email protected] से एक ईमेल प्राप्त होगा। ● आपको प्राप्त लॉगिन क्रेडेंशियल्स भरने की आवश्यकता है ● कृपया पहली बार लॉग इन करते समय पासवर्ड बदलें। इसके बाद नया कूटशब्द याद रखें।
  • चरण 4: डैशबोर्ड पंजीकरण के दौरान आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरण अब प्रोफ़ाइल में उपलब्ध हैं। पूर्ण विवरण दर्ज करने से पहले यहाँ प्रदर्शित विभिन्न प्रतीक लाल रंग में दिखाए जाएंगे। एक बार जब सभी विवरण भर दिए जाते हैं और जमा किए जाते हैं, तो आइकन का रंग हरे रंग में बदल जाएगा। ● यहाँ, आपको "पात्रता मानदंड" बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता है। पात्रता चेतावनी ● सभी मानदंडों को पढ़ें और यू. जी. सी. दिशानिर्देशों के बगल में चेक बॉक्स पर क्लिक करें।पात्रता ● कृपया यहाँ सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें। ● कृपया ध्यान दें कि, एक बार जमा करने के बाद, पात्रता प्रपत्र में संशोधन नहीं किया जाएगा। ● और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें। डेटा कैप्चरिंग फॉर्मेट उसके बाद, आप "अभी आवेदन करें" बॉक्स पर क्लिक करें (आयत पर देखें) यहाँ, डेटा कैप्चरिंग डैशबोर्ड प्रदर्शित करेगा जहाँ आपको पीजी और पीएचडी भरने की आवश्यकता है। विवरण पीजी शैक्षिक योग्यता बॉक्स पर क्लिक करें चरण 8:पीजी विवरण ● पीजी विवरण प्रदान करें और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें चरण 9: पी. एच. डी. विवरण पी. एच. डी. से संबंधित विवरण प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें चरण 10:घोषणा ● कृपया घोषणा को ध्यान से पढ़ें। यदि आप घोषणा से सहमत हैं, तो "मैं ऊपर से सहमत हूं" के बगल में चेक बॉक्स पर क्लिक करें और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें। आवेदन पत्र की कोई भी हार्ड कॉपी किसी भी समय स्वीकार या मनोरंजन नहीं की जाएगी

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: frg.ugc.ac.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: scholarships.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने संस्थान के छात्रवृत्ति सेल से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या डॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (DSRUPDF) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल frg.ugc.ac.in अथवा संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?

उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या एक ही समय में दो छात्रवृत्तियों का लाभ लिया जा सकता है?

उत्तर: सामान्यतः सरकारी नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब तक कि योजना के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त भत्ते की विशेष अनुमति न हो।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

डॉ. एस. राधाकृष्णन यू. जी. सी. पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (DSRUPDF)देश के प्रतिभावान एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अत्यंत सराहनीय और लाभकारी पहल है। सभी योग्य छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी छात्रवृत्ति पोर्टल अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल के माध्यम से ही करें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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