मध्य प्रदेश राज्य योजनाइस योजना का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं को व्यापार के अवसर प्रदान क

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना (DBAKY): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना (DBAKY) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के पात्र निवासी को आर्थिक सहयोग, सब्सिडी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल dbaky.mp.gov.in पर ऑनलाइन अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं को व्यापार के अवसर प्रदान करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और किसानों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आर्थिक लाभ प्राप्त करना है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण कामगारों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना (DBAKY)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, उपकरण, वित्तीय सुरक्षा और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामडॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना (DBAKY)
संचालक विभाग / मंत्रालयपशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
योजना का स्तरमध्य प्रदेश राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यमध्य प्रदेश के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / तकनीकी सहायता (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलdbaky.mp.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

ऋण चार चरणों में वितरित किया जाएगा (लाख में राशि)भुगतान के चरणों की अवधि घटक विवरण स्वदेशी नस्ल (लाख में रुपये) संकर नस्ल/संकर/भैंस (लाख में रुपये) पहली किश्त पहले महीने में शेड निर्माण 11,00,00011,40,000 दूसरी किश्त चौथे महीने में पशु खरीद + बीमा + परिवहन 9,00,00011,00,000 तीसरी किश्त 10 वीं माह में पशु खरीद + बीमा + परिवहन 8,00,0009,80,000 पहली किश्त 18 वीं मासिक पशु खरीद + बीमा + परिवहन 8,00,0009,80,000 कुल 36,00,000 42,00,000-पशु शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता। ).-यह योजना मवेशियों, शेड और पारगमन जोखिमों के लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित करती है।

  • खरीदे गए जानवरों की टैगिंग अनिवार्य है और भारत पशुधन ऐप पर पंजीकृत है।
  • दूध संघों को या दूध संग्रह मार्गों के साथ स्थित दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • वितरण चरणों में 18 महीने की अवधि में होता है।
  • लाभार्थी 2 साल के बाद दूसरी इकाई के लिए पात्र हो जाता है, बशर्ते कि पहले का ऋण नियमित रूप से चुकाया जाता है

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक आधुनिक कृषि पद्धतियों, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक एक पशुधन किसान होना चाहिए।
  • आवेदक सभी श्रेणियों से संबंधित हैः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आवेदन करने के पात्र हैं।
  • आवेदक के पास प्रति इकाई न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि (25 मवेशी) होनी चाहिए।
  • आवेदक 8 इकाइयों के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें भूमि की आवश्यकता आनुपातिक रूप से बढ़ रही है।
  • आवेदक के परिवार की सामूहिक भूमि पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, सह-उधारकर्ता होंगे।
  • बिखरे हुए भूस्वामियों के लिए, कम से कम आधा एकड़ एक स्थान पर होना चाहिए।
  • आवेदक के पास डेयरी प्रबंधन में किसी प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

  • आवेदक किसी भी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • एक इकाई के भीतर दूध देने वाले मवेशियों (स्वदेशी, संकर नस्ल, भैंस) के प्रकारों को मिलाने की अनुमति नहीं है

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी, 7/12 अथवा पट्टा - जहाँ लागू हो)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

#####पंजीकरण

  • चरण 1: डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनू योजना की आधिकारिक [वेबसाइट पर जाएँ और 'साइन-अप' पर क्लिक करें।
  • चरण 2: ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र में, निम्नलिखित अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। पासवर्ड बनाएँ और पुष्टि करें। अंत में, पंजीकरण पूरा करने के लिए 'जमा करें' पर क्लिक करें।
  • चरण 3: सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न हो जाएगा। #####आवेदन
  • चरण 1: डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनू योजना की आधिकारिक [वेबसाइट पर जाएँ और 'साइन-इन' पर क्लिक करें। पंजीकरण के दौरान बनाए गए अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करें।
  • चरण 2: योजना के ऑनलाइन फॉर्म पर जाएं। प्रपत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
  • चरण 3: प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें। 'आवेदन सहेजें' पर क्लिक करें। आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर आपको आवेदन संख्या के साथ एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। आवेदन पत्र छापने के लिए 'आवेदन पत्र छापें' पर क्लिक करें।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: dbaky.mp.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित उपनिदेशक / कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना (DBAKY) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल dbaky.mp.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना (DBAKY)ग्रामीण क्षेत्र के विकास और लाभार्थियों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

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This service is run by the पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, dbaky.mp.gov.in, before you apply or pay.

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