दिल्ली आरोग्य कोष (DAK): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: "दिल्ली आरोग्य कोष" (डी. ए. के.) जरूरतमंद योग्य रोगियों को दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत स्वायत्त अस्पताल द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे रोगी को किसी भी बीमारी/उपचार/हस्तक्षेप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है
"दिल्ली आरोग्य कोष" (डी. ए. के.) जरूरतमंद योग्य रोगियों को दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत स्वायत्त अस्पताल द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे रोगी को किसी भी बीमारी/उपचार/हस्तक्षेप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
दिल्ली आरोग्य कोष (DAK)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकार |
| योजना का स्तर | दिल्ली राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | दिल्ली के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | कैशलेस उपचार / चिकित्सा सहायता अनुदान / दवाई एवं जांच सहायता |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | dgehs.delhi.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- Financial Assistance for Treatment: Financial assistance of up to ₹5,00,000/- is provided for eligible treatment, illness, disease, or medical intervention in Government Hospitals run by Delhi Government or Central Government or Local Bodies or Autonomous Hospitals under State Government.
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
पात्रता1. 3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले मरीज पात्र हैं।
- रोगी को पिछले 3 वर्षों से (आवेदन जमा करने की तारीख से पहले) दिल्ली का एक वास्तविक निवासी होना चाहिए।
- दिल्ली सरकार/केंद्र सरकार/एम्स/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के स्वायत्त संस्थानों द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल में किसी भी बीमारी/उपचार/हस्तक्षेप के लिए उपचार की आवश्यकता वाले रोगी।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- चिकित्सा पर्ची / बीमारी जांच रिपोर्ट / स्वास्थ्य कार्ड
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन:
- आधिकारिक पोर्टल खोलें: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dgehs.delhi.gov.inपर जाएं।
- नया उपयोगकर्ता पंजीकरण: 'New Registration / Apply Online' विकल्प पर क्लिक करें और अपने आधार एवं मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापित कर पंजीकरण पूरा करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत विवरण, पता, पात्रता विवरण और बैंक खाता विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्पष्ट डिजिटल प्रति अपलोड करें।
- समीक्षा एवं सबमिट: भरे गए फॉर्म की भली-भांति जांच करें और फाइनल सबमिट बटन दबाकर पावती (Acknowledgment Slip) सुरक्षित रख लें।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: dgehs.delhi.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से दिल्ली के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल dgehs.delhi.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
दिल्ली आरोग्य कोष (DAK)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, dgehs.delhi.gov.in, before you apply or pay.
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