केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनाभारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के कॉयर बोर्ड की "कॉयर उद्योग योजना" का उद्देश्य कॉयर उद्योग का

कॉयर उद्यमी योजना (CUY): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: कॉयर उद्यमी योजना (CUY) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल coirboard.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के कॉयर बोर्ड की "कॉयर उद्योग योजना" का उद्देश्य कॉयर उद्योग का आधुनिकीकरण करना और ग्रामीण रोजगार पैदा करना है। यह पात्र आवेदकों द्वारा कॉयर इकाइयों की स्थापना के लिए क्रेडिट से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में कॉयर उद्यमी योजना (CUY)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामकॉयर उद्यमी योजना (CUY)
संचालक विभाग / मंत्रालयसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलcoirboard.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का): 5%-बैंक क्रेडिट: 55%-सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की): 40%> नोट :
  • परियोजना की अधिकतम स्वीकार्य लागत ₹ 10,00,000-प्लस कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कार्यशील पूंजी घटक को छोड़कर सब्सिडी की गणना की जाएगी। बैंक जमा किए गए 5 प्रतिशत लाभार्थी योगदान को समायोजित करने के बाद परियोजना लागत का 95 प्रतिशत स्वीकृत करेगा और परियोजना की स्थापना के लिए किश्तों में लाभार्थी योगदान सहित परियोजना लागत की पूरी राशि का वितरण करेगा। <बीआर>

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

लाभार्थियों की पात्रता शर्तें: 1. आवेदक को भारतीय नागरिकता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए।

  1. योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक किसी भी आय सीमा के अधीन नहीं होगा।
  2. आवेदक को कॉयर क्षेत्र के तहत कॉयर फाइबर, यार्न या उत्पादों के उत्पादन से संबंधित एक परियोजना स्थापित करनी चाहिए।
  3. आवेदक एक व्यक्ति, एक कंपनी, स्व-सहायता समूह (एसएचजी), एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, एक उत्पादन सहकारी समिति, एक संयुक्त देयता समूह या एक धर्मार्थ न्यास हो सकता है।
  4. आवेदक ने पहले से ही इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होगा। 1. विशेष श्रेणियों से संबंधित आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  5. यदि आवेदक एक संस्थान के रूप में आवेदन करता है, तो उसे जहां भी लागू हो, उपनियमों की एक प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
  6. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना लागत में भवन और मशीनरी जैसे पूंजीगत व्यय शामिल हों।
  7. आवेदक परियोजना प्रस्ताव में कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल कर सकता है, लेकिन इसे सब्सिडी के लिए नहीं माना जाएगा। कार्यशील पूंजी के लिए ऋण केवल इकाई स्थापित होने के बाद ही स्वीकृत और जारी किया जाएगा, और कार्यशील पूंजी कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  8. यदि आवेदक के पास पहले से ही एक वर्क शेड है, तो उसके पास योजना के तहत परियोजना लागत के रूप में मानी जाने वाली केवल आवश्यक मशीनरी की लागत होगी। 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन. ई. आर.) के लाभार्थियों पर विशेष ध्यान।
  9. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

  1. जिन इकाइयों ने पहले ही इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, वे योजना के तहत सब्सिडी का दावा करने के पात्र नहीं हैं।
  2. कार्यशील पूंजी पर सब्सिडी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
  3. सब्सिडी की अधिक राशि का लाभ उठाने के लिए मशीनरी/भवन, और परियोजना के अन्य तत्वों पर बढ़ी हुई लागत के मामलों की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ऐसे आवेदनों को संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा, या समिति के पास परियोजना की लागत को कम करके ऐसे आवेदनों पर विचार करने का अधिकार होगा।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  2. कॉयर बोर्ड के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करें।
  3. जमा करने से पहले या बाद में, लेकिन बैंक की सिफारिश से पहले एक अनिवार्य 5-दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई. डी. पी.) का पालन करें।
  4. आवेदन की जांच की जाती है और क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति को भेजा जाता है।
  5. समिति अनुमोदित मामलों का मूल्यांकन करती है और उन्हें बैंक को भेजती है।
  6. बैंक से मंजूरी मिलने पर आवेदक 30 दिनों के भीतर 5 प्रतिशत लाभार्थी योगदान जमा कर देता है।
  7. कॉयर बोर्ड बैंक में सब्सिडी (40 प्रतिशत) जमा करता है।
  8. बैंक सब्सिडी जमा होने के 30 दिनों के भीतर एक सावधि ऋण वितरित करता है।
  9. परियोजना को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
  10. कॉयर बोर्ड और बैंक अंतिम सब्सिडी समायोजन से पहले भौतिक सत्यापन करते हैं।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: coirboard.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या कॉयर उद्यमी योजना (CUY) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल coirboard.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

कॉयर उद्यमी योजना (CUY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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