मध्य प्रदेश राज्य व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनाइस योजना का उद्देश्य मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी निवेश के माध्यम से धरोहर होटलों

स्वामित्व के तहत हेरिटेज होटल के लिए पूंजी अनुदान (CSHHP): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: स्वामित्व के तहत हेरिटेज होटल के लिए पूंजी अनुदान (CSHHP) Tourism Department, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के पात्र निवासी के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल tourism.mp.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी निवेश के माध्यम से धरोहर होटलों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। यह योजना निश्चित पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, जो अधिकतम ₹ 2,00,00,000/- की सीमा के अधीन है। आवेदक मालिक होना चाहिए।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में स्वामित्व के तहत हेरिटेज होटल के लिए पूंजी अनुदान (CSHHP)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामस्वामित्व के तहत हेरिटेज होटल के लिए पूंजी अनुदान (CSHHP)
संचालक विभाग / मंत्रालयTourism Department, मध्य प्रदेश सरकार
योजना का स्तरमध्य प्रदेश राज्य व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यमध्य प्रदेश के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलtourism.mp.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • लाभार्थी को निश्चित पूंजी निवेश के बदले 15 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।
  • अधिकतम सब्सिडी राशि ₹1,000/- तक सीमित है। लाभ वितरण की शर्तें
  • इकाई को पॉलिसी के परिचालन अवधि के दौरान स्थापित और चालू किया जाना चाहिए।
  • इकाई को सब्सिडी का लाभ उठाने की तारीख से कम से कम तीन साल तक लगातार काम करना चाहिए।
  • लाभार्थी को हर साल 15 अप्रैल को या उससे पहले इकाई के निरंतर संचालन के बारे में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।
  • यदि इकाई सब्सिडी प्राप्त होने के 1 साल के भीतर बंद हो जाती है, तो राशि का 80 प्रतिशत वापस किया जाना चाहिए।
  • यदि इकाई 2 साल के भीतर बंद हो जाती है, तो राशि का 80 प्रतिशत वापस किया जाना चाहिए

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक को एक स्वामित्व होना चाहिए।
  • आवेदक को एक 'स्वामित्व' स्थापित करना चाहिए। हेरिटेज होटल ' पर्यटन परियोजना के रूप में-आवेदक को न्यूनतम ₹1,000/- (विभाग द्वारा अनुमोदित) का पूंजीगत व्यय करना चाहिए।
  • आवेदक ने पॉलिसी के संचालन अवधि के दौरान परियोजना की स्थापना और संचालन किया होना चाहिए।
  • आवेदक को संचालन शुरू होने की तारीख से 1 साल के भीतर आवेदन जमा करना चाहिए।
  • आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब्सिडी के लिए दावा किया गया निवेश संचालन शुरू होने की तारीख से 3 साल से पहले नहीं किया गया था (या यदि परियोजना को एक बार में निष्पादित किया गया था तो 5 साल)।
  • आवेदक को इस पूंजीगत सब्सिडी का दावा करने पर निवेश सहायता संवर्धन का दावा नहीं करना चाहिए

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

<बीआर>

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

#####पंजीकरण प्रक्रिया

  • चरण 1: आवेदक को विक्रेता/निवेशक के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के निवेश पर जाना चाहिए। यह पोर्टल निगम द्वारा निवेशकों और विक्रेताओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एकल इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
  • चरण 2: आवेदक को उपलब्ध विकल्पों में से उपयुक्त संगठन के प्रकार का चयन करके बुनियादी जानकारी अनुभाग भरना होगा, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, ट्रस्ट, एफपीओ और इंडिविजुअल शामिल हैं। आवेदक को इकाई की पहचान स्थापित करने के लिए 'फर्म/कंपनी का नाम' और 'अधिकृत व्यक्ति का नाम' भी सटीक रूप से दर्ज करना होगा।
  • चरण 3: आवेदक को एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहें, क्योंकि आवेदन संख्या, उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण संचार इस पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। आवेदक को यह सत्यापित करना होगा कि ईमेल पता सही है और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस मेलबॉक्स पर भेजे गए ईमेल को जंक या स्पैम फ़ोल्डर में पुनर्निर्देशित नहीं किया गया है।
  • चरण 4: आवेदक को मूल पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा, यह देखते हुए कि इस विशिष्ट मूल पंजीकरण चरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। जानकारी को सफलतापूर्वक जमा करने पर, सिस्टम एक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न करता है, जिसे लॉगिन उद्देश्यों के लिए सीधे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर साझा किया जाता है।
  • चरण 5: अधिकृत व्यक्ति कंपनी की गतिविधियों को संसाधित करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करता है। प्रारंभिक लॉगिन के बाद, आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने से पहले पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट करना होगा। आवेदन प्रक्रिया
  • चरण 1: आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य अनुमतियों के लिए आवेदन करना चाहिए और सुरक्षित करना चाहिए। फिर, आवेदक को निम्नलिखित कार्य करने होंगे-- निर्माण पूरा करें, यह सुनिश्चित करें कि ₹ 3,00,00,000/- का न्यूनतम पूंजीगत व्यय पूरा हो।
  • वाणिज्यिक संचालन शुरू करें और संचालन का प्रमाण एकत्र करें, जैसे कि पहला आवास या खानपान बिल।
  • चरण 2: आवेदक को संचालन शुरू होने की तारीख से एक साल के भीतर पूंजी सब्सिडी आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी फाइलें निर्दिष्ट प्रारूप आवश्यकताओं को पूरा करती हैं (जैसे, फ़ोटो के लिए जे. पी. जी.)।
  • चरण 3: पर्यटन विभाग/बोर्ड आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करता है और सब्सिडी दावे को संसाधित करता है। <बीआर>

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: tourism.mp.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या स्वामित्व के तहत हेरिटेज होटल के लिए पूंजी अनुदान (CSHHP) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल tourism.mp.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

स्वामित्व के तहत हेरिटेज होटल के लिए पूंजी अनुदान (CSHHP)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

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This service is run by the Tourism Department, मध्य प्रदेश सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, tourism.mp.gov.in, before you apply or pay.

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