मुख्यमंत्री का लैरिक हेमिन्नाशी कार्यक्रम (सीएमएलएच): प्री-मैट्रिक उपचारात्मक प्रशिक्षण (CMLH-PREM): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: मुख्यमंत्री का लैरिक हेमिन्नाशी कार्यक्रम (सीएमएलएच): प्री-मैट्रिक उपचारात्मक प्रशिक्षण (CMLH-PREM) Other Backward Classes and Scheduled Castes Department, मणिपुर सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मणिपुर के पात्र निवासी को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल manipurobcsc.mn.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को उपचारात्मक कोचिंग के रूप में सहायता प्रदान करना है, जो मणिपुर राज्य के अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित हैं।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री का लैरिक हेमिन्नाशी कार्यक्रम (सीएमएलएच): प्री-मैट्रिक उपचारात्मक प्रशिक्षण (CMLH-PREM)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री का लैरिक हेमिन्नाशी कार्यक्रम (सीएमएलएच): प्री-मैट्रिक उपचारात्मक प्रशिक्षण (CMLH-PREM) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Other Backward Classes and Scheduled Castes Department, मणिपुर सरकार |
| योजना का स्तर | मणिपुर राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | मणिपुर के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | manipurobcsc.mn.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
यह योजना चयनित छात्रों को निःशुल्क उपचारात्मक प्रशिक्षण प्रदान करती है। कोचिंग का उद्देश्य उन योग्य छात्रों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में उच्च ग्रेड/अंक प्राप्त करने में मदद करना है जो पढ़ाई में कमजोर हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 6 महीने है। कोचिंग कक्षाओं के संचालन की लागत के रूप में कोचिंग केंद्रों (सी. सी.) को धनराशि जारी की जाएगी। यह कोष किश्तों में जारी किया जाएगा।
- लागत की 40 प्रतिशत राशि की पहली किश्त, कार्यान्वयन एजेंसी के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कक्षाएं शुरू होने पर अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।
- लागत की 40 प्रतिशत राशि की दूसरी किश्त, धन की पहली किश्त के 90 प्रतिशत के उपयोग और पाठ्यक्रम के दो महीने पूरे होने के बाद नामांकित लाभार्थी छात्रों की प्रारंभिक संख्या के कम से कम 90 प्रतिशत की कोचिंग जारी रखने पर जारी की जाएगी।
- तीसरी किस्त, लागत की 10 प्रतिशत राशि, पाठ्यक्रम के पूरा होने पर और छात्रों से मापी गई प्रतिक्रिया के आधार पर कोचिंग कक्षाओं की गुणवत्ता के संतोषजनक मूल्यांकन के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जारी की जाएगी।
- लागत की 10 प्रतिशत की अंतिम किश्त अपने-अपने स्कूलों में अपनी अंतिम शैक्षणिक मूल्यांकन परीक्षा देने वाले कम से कम 80 प्रतिशत लाभार्थी छात्रों के उत्तीर्ण होने के बाद जारी की जाएगी
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
कोचिंग केंद्रों के लिए: 1. आवेदक एक सरकारी स्कूल, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक निजी स्कूल या एक पंजीकृत निजी कोचिंग केंद्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 3 कक्षाएँ होनी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम 40 छात्र क्षमता होनी चाहिए।
- आवेदक के पास पर्याप्त शौचालय, सुरक्षित और सुरक्षित स्थान होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, पर्याप्त संख्या में बेंच और डेस्क, कार्यात्मक पंखे, कार्यात्मक बिजली कनेक्शन और एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था।
- आवेदक को उन सभी कक्षाओं के लिए प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक प्रदान करने चाहिए जिनके लिए कोचिंग प्रदान की जानी है।
- आवेदकों के पास उत्कृष्ट शिक्षक होने चाहिए जिनके पास उस विषय में कम से कम स्नातक की डिग्री हो जिसके लिए उन्हें पढ़ाने का काम सौंपा गया है।
- आवेदक को एक केंद्र समन्वयक और चपरासी-सह-चौकीदार नामित करना चाहिए।
- आवेदक को एक पाठ्यक्रम कैलेंडर तैयार करना चाहिए और मासिक छात्र प्रगति रिपोर्ट सुनिश्चित करनी चाहिए। छात्रों के लिएः
- आवेदक बी. ओ. एस. ई. एम. के तहत कक्षा 8 से 10 में पढ़ रहा होना चाहिए।
- आवेदक अल्पसंख्यक, ओ. बी. सी. या एस. सी. समुदाय से होना चाहिए।
- आवेदक शैक्षणिक रूप से कमजोर होना चाहिए। कम से कम 30 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं-जिन लड़कियों को आरक्षित 30 प्रतिशत के तहत सीटें नहीं मिलती हैं, उन्हें अभी भी शेष 70 प्रतिशत खुली श्रेणी के तहत माना जाएगा
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: सूची में शामिल करने के लिए विस्तृत जानकारी और मानदंडों सहित आवेदन [पत्रको वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय और अल्पसंख्यक कार्य निदेशालय, मणिपुर, पहली मंजिल, सुरक्षित कार्यालय परिसर, साउथ ब्लॉक, एटी लाइन्स, नॉर्थ एओसी, इम्फाल में योजना अधिकारी (कोचिंग)/एमओबीईडीएस से भौतिक रूप से एकत्र किया जा सकता है। आवेदन पत्र योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक Iमें भी दिया गया है।
- चरण 2: इच्छुक कोचिंग केंद्रों को सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को नोडल विभाग में जमा करना होगा।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: manipurobcsc.mn.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या मुख्यमंत्री का लैरिक हेमिन्नाशी कार्यक्रम (सीएमएलएच): प्री-मैट्रिक उपचारात्मक प्रशिक्षण (CMLH-PREM) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल manipurobcsc.mn.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
मुख्यमंत्री का लैरिक हेमिन्नाशी कार्यक्रम (सीएमएलएच): प्री-मैट्रिक उपचारात्मक प्रशिक्षण (CMLH-PREM)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Other Backward Classes and Scheduled Castes Department, मणिपुर सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, manipurobcsc.mn.gov.in, before you apply or pay.
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