मणिपुर राज्य योजना"मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना" के दिशानिर्देशों को समाज कल्याण विभाग,

मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना (CMCALSS): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना (CMCALSS) Family Welfare Department, मणिपुर सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मणिपुर के पात्र निवासी को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल socialwelfare.mn.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

"मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना" के दिशानिर्देशों को समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक अव्यवस्थाओं ने आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना (CMCALSS)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना (CMCALSS)
संचालक विभाग / मंत्रालयFamily Welfare Department, मणिपुर सरकार
योजना का स्तरमणिपुर राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यमणिपुर के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलsocialwelfare.mn.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के आधार पर सरकारी अनुदान, पेंशन, छात्रवृत्ति अथवा आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक का अधिवास मणिपुर राज्य में होना चाहिए।
  2. आवेदक की आजीविका कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होनी चाहिए थी, जिससे जीवन के बुनियादी न्यूनतम मानक को बनाए रखने में असमर्थता हो।
  3. आवेदक परिवार में से एकमात्र आवेदक होना चाहिए।
  4. आवेदक को मुख्य कमाने वाला होना चाहिए।
  5. आवेदक को अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित होना चाहिए। आवेदकों में निम्नलिखित व्यवसाय शामिल होंगे, लेकिन सीमित नहीं होंगेः (ए) स्ट्रीट वेंडर. (बी) किसान (कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी और पशुपालन शामिल हैं). (सी) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और मजदूर. (डी) निर्माण-स्थल कार्यकर्ता. (ई) सार्वजनिक परिवहन चालक (ऑटो, विंगर, बस, रिक्शा, आदि). (एफ) स्कूल वैन चालक. (जी) दुकान सहायक. (एच) कारीगर. (आई) बुनकर. (जे) कलाकार प्रदर्शन (के) घर आधारित व्यवसाय आदि। (ए) राशन कार्ड धारक. (बी) मनरेगा कार्ड धारक. (सी) पीएम-किसान लाभार्थी. (डी) सीएमएचटी/पीएमजेएवाई लाभार्थी. (ई) पीएमयूवाई लाभार्थी. (एफ) पीएम स्वनिधि लाभार्थी. (जी) सीएमएसटी/सीएमएटी लाभार्थी. (एच) पीएमएवाई (जी) या पीएमएवाई (यू) लाभार्थी. (आई) एसबीएम (जी) या एसबीएम (यू) लाभार्थी. (जे) नगर पालिकाओं या जिला परिषदों की विक्रेता सूची में व्यक्ति. (के) नगर पालिकाओं या जिला परिषदों में सार्वजनिक परिवहन/स्कूल वैन के लिए परमिट वाला व्यक्ति।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: द विभाग की वेबसाइट www.socialwelfare.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है या जिला समाज कल्याण कार्यालयों, सी. डी. पी. ओ. के कार्यालय से एकत्र किया जा सकता है। आवेदन पत्र मुख्यमंत्री दरबार हॉल में मीयामगी नुमित के दौरान भी उपलब्ध हैं।
  • चरण 2: आवेदन पत्र के अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सहायक (स्व-सत्यापित) दस्तावेज और पासपोर्ट आकार की तस्वीर संलग्न करें।
  • चरण 3: संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा करें।
  • चरण 4: द सत्यापन का पहला स्तर यह विशेष क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त क्षेत्र अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। अधिकारी/कर्मचारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता का सत्यापन करेंगे।
  • चरण 5: द सत्यापन का दूसरा स्तर उप-विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तीसरा और अंतिम सत्यापन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।
  • चरण 6: मंजूरी मिलने के बाद जिले के लिए एक लाभार्थी सूची का मसौदा तैयार किया जाएगा।
  • चरण 7: जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थी सूची के मसौदे की जांच की जाएगी।
  • चरण 8: स्वीकृत सूची जिले के लिए सत्यापित लाभार्थी सूची होगी, जिसके आधार पर नकद हस्तांतरण किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों के नाम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे या निदेशालय, समाज कल्याण/जिला समाज कल्याण कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

नोट 1: आवेदकों की सहायता करने और शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में हेल्प लाइन स्थापित की जाएगी।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: socialwelfare.mn.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना (CMCALSS) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल socialwelfare.mn.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना (CMCALSS)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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