सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना (CMACS): छात्रवृत्ति राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना (CMACS) समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पात्र निवासी के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है। पात्र विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल sje.rajasthan.gov.in पर अथवा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) / राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आई. ए. एस., आर. ए. एस. और अन्य सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के विद्यार्थियों, युवाओं एवं शोधार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना (CMACS)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि किसी भी होनहार विद्यार्थी की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित न हो।
इस योजना के माध्यम से लक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित वित्तीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे योग्य विद्यार्थियों को समय पर सहायता मिलती है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना (CMACS) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, राजस्थान सरकार |
| योजना का स्तर | राजस्थान राज्य छात्रवृत्ति योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | राजस्थान के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति / शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति / वित्तीय सहायता (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल / NSP) |
| आधिकारिक पोर्टल | sje.rajasthan.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं छात्रवृत्ति राशि (Benefits & Scholarship Amount)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
योजना के तहत, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदान की गई राशि का विवरण निम्नलिखित हैः क्र. सं. संख्या. परीक्षा राशि अवधि न्यूनतम योग्यता 1 प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-₹75,000/- 1 वर्ष 1। स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययन करना। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य संस्थानों के माध्यम से आयोजित 12वीं कक्षा की सिविल सेवा परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक-₹50,000/- 1 वर्ष। स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययन करना। प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आर. पी. एस. सी. द्वारा आयोजित कक्षा 122 आर. ए. एस. या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक-₹50,000/- 1 वर्ष 1। स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययन करना। आर. पी. एस. सी. द्वारा अन्य संस्थानों के माध्यम से आयोजित कक्षा 12 आर. ए. एस. या अधीनस्थ सेवाओं की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 65 प्रतिशत अंक-₹40,000/- 1 वर्ष 1। स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययन करना। आर. पी. एस. सी. द्वारा आयोजित कक्षा 123 सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक, पहले 3,600/- के ग्रेड वेतन पर और वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 पर और अन्य परीक्षाओं से ऊपर 20,000/- 6 महीने 1। स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययन करना। कक्षा 124 आर. ई. ई. टी. परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक ₹15,000/- 4 महीने। बी. एड/एस. टी. सी 2. आर. एस. एस. बी. द्वारा आयोजित 125वीं कक्षा की परीक्षाओं में 50 प्रतिशत अंक जैसे कि पिछले ग्रेड के लिए पटवारियों, कनिष्ठ सहायकों को 2400 रुपये और वर्तमान में उपरोक्त वेतन स्तर 5 और पिछले ग्रेड के लिए 3600 रुपये और वेतन स्तर 10 से नीचे की अन्य परीक्षाओं के लिए 10,000 रुपये/- 4 महीने का वेतन मिलता है। स्नातक/12वीं और आर. एस. सी. आई. टी. या कंप्यूटर पाठ्यक्रम या ओ स्तर/उच्च कंप्यूटर स्तर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा में अध्ययन करना। 126वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंक स्थिर परीक्षा 107वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से इंजीनियरिंग/चिकित्सा की प्रवेश परीक्षा-70,000 रुपये प्रति वर्ष 2 वर्ष (11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन करना और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए) 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक अन्य संस्थानों के माध्यम से इंजीनियरिंग/चिकित्सा की प्रवेश परीक्षा-55,000 रुपये प्रति वर्ष 2 वर्ष (11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन करना और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए) प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 108वीं कक्षा की क्लैट परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्रति वर्ष-40,000 रुपये प्रति वर्ष - प्रति वर्ष 1 वर्ष (वाणिज्य विषय के छात्रों के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययन करना और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद दो साल की अवधि के लिए) प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कक्षा 1011सी. एम. एफ. ए. सी. में 60 प्रतिशत अंक-₹25,000/- प्रति वर्ष 1 वर्ष (वाणिज्य विषय के छात्रों के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद दो साल की अवधि के लिए) कक्षा 10 में 60 प्रतिशत अंक
योजना का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई पूरी करने और भविष्य के करियर में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- उम्मीदवार को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिएः अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ई. बी. सी.), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.), या अल्पसंख्यक श्रेणी।
- उम्मीदवार के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (यदि लागू हो तो उम्मीदवार की आय सहित) 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, या उम्मीदवार के माता-पिता को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 तक वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी होने चाहिए।
- उम्मीदवार को पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए था।
- उम्मीदवार के पास प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता पूरी नहीं करते।
- पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के छात्र, यदि योजना में नियमित छात्रों को ही प्राथमिकता दी गई हो।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे छात्र जो पहले से ही किसी अन्य सरकारी स्रोत से पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हों।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- विद्यार्थी का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- वर्तमान विद्यालय / कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड
- पूर्व परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet of previous examination)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (छात्र के नाम पर, DBT भुगतान हेतु आधार लिंक)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु - यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपकी मार्कशीट, आय/जाति प्रमाण पत्र अथवा फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: राजस्थान एकल साइन ऑन के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँः https: [//sso.rajasthan.gov.in
- चरण 2: होमपेज पर, '[यहाँ पंजीकरण करें]' (https://sso.rajasthan.gov.in पंजीकरण करें) और '' टैब पर क्लिक करें।
- चरण 3: 'नागरिक' टैब के तहत पंजीकरण के लिए 'जन आधार' विकल्प का चयन करें।
- चरण 4: अपनी जन आधार संख्या दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
- चरण 5: सफल पंजीकरण के बाद, आपको एक उपयोगकर्ता आईडी (एसएसओ आईडी) और पासवर्ड प्राप्त होगा। ये प्रमाण-पत्र आपको अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने और भविष्य में योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति देंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, राजस्थान एकल साइन ऑन के आधिकारिक पोर्टल पर फिर से जाएँः https: [//sso.rajasthan.gov.in
- चरण 2: होमपेज पर, '[राजएसएसओ में लॉग इन करें]' (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) और 'कोट' टैब पर क्लिक करें।
- चरण 3: अपना उपयोगकर्ता नाम (एसएसओ आईडी), पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें, फिर 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
- चरण 4: एक बार लॉग इन करने के बाद, अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट करें।
- चरण 5: एस. जे. एम. एस. एस. आइकन पर क्लिक करें, एस. जे. एम. एस. एस. एस. आइकन डैशबोर्ड पर सी. एम. अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक करें।
- चरण 6: आवश्यक जानकारी भरें और ऑनलाइन पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 7: जानकारी दर्ज करने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, अपने आवेदन पत्र को जमा/सहेजना सुनिश्चित करें। नोट 1: जब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, तो इच्छुक उम्मीदवार को अपने जन आधार कार्ड का उपयोग करके ई-मित्रा/एसएसओआईडी के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। नोट 2: निर्धारित पात्रता के अनुसार उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, आवश्यक दस्तावेज (जैसे जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, आदि)। जहां भी संभव हो दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता के बिना, वेब सेवा के माध्यम से जारी करने वाली एजेंसी के वेब पोर्टल/जन आधार/राज ई-बोल्ट/डिजिलॉकर के डेटाबेस से स्वचालित रूप से सत्यापित किया जाएगा। इन आवेदन पत्रों को स्वचालित रूप से सत्यापित किया जाएगा, जिससे हस्तचालित सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।टिप्पणी 3: उम्मीदवार को सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में से किसी एक के साथ उस परीक्षा का चयन करना चाहिए जिसके लिए वे कोचिंग लेने का प्रस्ताव करते हैं। यदि परीक्षा चयन के लिए जिले में संबंधित श्रेणी के लिए कोई लक्ष्य उपलब्ध है तो ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी जाएगी। नोट 4: कोचिंग संस्थान और परीक्षा का नाम बदलने का विकल्प उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा। टिप्पणी 5: उम्मीदवार को उस वर्ष के लिए जारी योग्यता सूची के अनुसार उसी शैक्षणिक सत्र में शामिल होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अगले शैक्षणिक सत्र में लाभ नहीं उठा पाएंगे।उपयोगकर्ता [नियमावली## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: sje.rajasthan.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: scholarships.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने संस्थान के छात्रवृत्ति सेल से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना (CMACS) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल sje.rajasthan.gov.in अथवा संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या एक ही समय में दो छात्रवृत्तियों का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: सामान्यतः सरकारी नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब तक कि योजना के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त भत्ते की विशेष अनुमति न हो।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना (CMACS)देश के प्रतिभावान एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अत्यंत सराहनीय और लाभकारी पहल है। सभी योग्य छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी छात्रवृत्ति पोर्टल अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल के माध्यम से ही करें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, राजस्थान सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, sje.rajasthan.gov.in, before you apply or pay.
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