एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, कैम्पिंग (तंबू सहित) की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थायी सुविधा/उपकरण/तंबू और सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी: सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, कैम्पिंग (तंबू सहित) की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थायी सुविधा/उपकरण/तंबू और सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी Tourism Department, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के पात्र निवासी के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल tourism.mp.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपकरणों के अधिग्रहण को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करके साहसिक और जल पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह मनोरंजन पार्क, जल खेल आदि जैसी परियोजनाओं की स्थापना करने वाले निजी निवेशकों को ₹1,000/- तक की 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, कैम्पिंग (तंबू सहित) की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थायी सुविधा/उपकरण/तंबू और सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडीको विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, कैम्पिंग (तंबू सहित) की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थायी सुविधा/उपकरण/तंबू और सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Tourism Department, मध्य प्रदेश सरकार |
| योजना का स्तर | मध्य प्रदेश राज्य व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | मध्य प्रदेश के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | वित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | tourism.mp.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- पूंजी अनुदान: लाभार्थी निश्चित पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी का हकदार है। अधिकतम सीमा: प्रदान की गई अधिकतम सब्सिडी राशि ₹ 3,00,00,000/- है। <बीआर>
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक एक निजी निवेशक या पर्यटन परियोजना स्थापित करने वाली संस्था होनी चाहिए।
- आवेदक को साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन, जल खेल, क्रूज/हाउस बोट, नौवहन अवसंरचना, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, ध्वनि और प्रकाशो, लेजर शो, या शिविर (तंबू सहित) की श्रेणियों में एक परियोजना स्थापित करनी चाहिए।
- आवेदक को विभाग द्वारा अनुमोदित न्यूनतम पूंजीगत व्यय ₹ 5,00,000 करना चाहिए।
- आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना पर्यटन नीति 2025 के परिचालन कार्यकाल के दौरान स्थापित और चालू हो गई है।
- आवेदक को परिचालन शुरू होने की तारीख से एक साल के भीतर पूंजीगत सब्सिडी के लिए आवेदन जमा करना होगा
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
<बीआर>
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
- उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
- सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
- परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
- जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
- किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
######पंजीकरण प्रक्रिया
- चरण 1: आवेदक को मध्य प्रदेश सरकार के निवेश पर जाना चाहिए और 'विक्रेता/निवेशक' के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
- चरण 2: आवेदक को उपलब्ध विकल्पों में से उपयुक्त संगठन के प्रकार का चयन करके बुनियादी जानकारी अनुभाग भरना होगा, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, ट्रस्ट, एफपीओ और इंडिविजुअल शामिल हैं। संस्था की पहचान स्थापित करने के लिए आवेदक को 'फर्म/कंपनी का नाम' और 'अधिकृत व्यक्ति का नाम' दर्ज करना होगा।
- चरण 3: आवेदक को एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आवेदन संख्या, उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण संचार इस पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
- चरण 4: आवेदक को मूल पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा। सिस्टम एक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न करता है, जिसे सीधे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ साझा किया जाता है।
- चरण 5: अधिकृत व्यक्ति कंपनी की गतिविधियों को संसाधित करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करता है। प्रारंभिक लॉगिन के बाद, आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने से पहले पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट करना होगा। आवेदन प्रक्रिया
- चरण 1: आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य अनुमतियों के लिए आवेदन करना चाहिए और सुरक्षित करना चाहिए। फिर, आवेदक को निम्नलिखित कार्य करने होंगे-- निर्माण पूरा करें, यह सुनिश्चित करें कि न्यूनतम पूंजीगत व्यय पूरा हो।
- वाणिज्यिक परिचालन शुरू करें और संचालन के प्रमाण एकत्र करें।
- चरण 2: आवेदक को संचालन शुरू होने की तारीख से एक साल के भीतर पूंजी सब्सिडी आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी फाइलें निर्दिष्ट प्रारूप आवश्यकताओं को पूरा करती हैं (जैसे, फ़ोटो के लिए जे. पी. जी.)।
- चरण 3: पर्यटन विभाग/बोर्ड आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करता है और सब्सिडी दावे को संसाधित करता है। <बीआर>
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: tourism.mp.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, कैम्पिंग (तंबू सहित) की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थायी सुविधा/उपकरण/तंबू और सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल tourism.mp.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।
प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?
उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, कैम्पिंग (तंबू सहित) की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थायी सुविधा/उपकरण/तंबू और सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडीलक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Tourism Department, मध्य प्रदेश सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, tourism.mp.gov.in, before you apply or pay.
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