केंद्रीय छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाइस योजना का उद्देश्य मेधावी उम्मीदवारों को विज्ञान में पी. एच. डी. की डिग्री के लिए उन्नत अध्यय

विज्ञान के छात्रों के लिए बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना-यूजीसी (BSRFSSUGC): छात्रवृत्ति राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 10 min read

In short: विज्ञान के छात्रों के लिए बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना-यूजीसी (BSRFSSUGC) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है। पात्र विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल ugc.gov.in पर अथवा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) / राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य मेधावी उम्मीदवारों को विज्ञान में पी. एच. डी. की डिग्री के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के विद्यार्थियों, युवाओं एवं शोधार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में विज्ञान के छात्रों के लिए बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना-यूजीसी (BSRFSSUGC)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि किसी भी होनहार विद्यार्थी की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित न हो।

इस योजना के माध्यम से लक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित वित्तीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे योग्य विद्यार्थियों को समय पर सहायता मिलती है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामविज्ञान के छात्रों के लिए बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना-यूजीसी (BSRFSSUGC)
संचालक विभाग / मंत्रालयशिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय छात्रवृत्ति / शिक्षा योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष छात्रवृत्ति / शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति / वित्तीय सहायता (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल / NSP)
आधिकारिक पोर्टलugc.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं छात्रवृत्ति राशि (Benefits & Scholarship Amount)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

वित्तीय सहायता-गेट/नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए फेलोशिप:-2 साल के लिए जे. आर. एफ. @24,800/- प्रति माह-शेष अवधि के लिए एस. आर. एफ. @27,900/- प्रति माह-अन्य के लिए:-2 साल के लिए जे. आर. एफ. @21,700/- प्रति माह-शेष अवधि के लिए एस. आर. एफ. @24,800/- प्रति माह-आकस्मिकता

  • जे. आर. एफ. @12,000/- प्रति वर्ष-एस. आर. एफ. @25,000/- प्रति वर्ष और जी. टी.-बी. एस. आर. योजना के तहत फेलोशिप की अवधि शुरू में दो साल के लिए है। इस अवधि की समाप्ति पर, यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है, तो उसका कार्यकाल एस. आर. एफ. के रूप में बढ़े हुए परिलब्धियों के तहत पांच साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
  • समिति की सिफारिश निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- [VIमें आर. जी. एन. एफ.-एस. आर. एफ. के स्तर तक उन्नयन के लिए यू. जी. सी. द्वारा नामित एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी। यदि पहले दो वर्षों के लिए काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसे सुधार के लिए एक अतिरिक्त वर्ष दिया जाएगा। ऐसे मामलों में तीन साल के बाद काम का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा, और अगर सुधार पाया जाता है, तो फेलो को बी. एस. आर. के तहत दो और साल मिलेंगे। इस प्रकार, अध्येतावृत्ति की कुल अवधि पाँच वर्ष है, जिसमें आगे विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।
  • यह ध्यान दिया जा सकता है कि फेलोशिप राशि यू. जी. सी. द्वारा नामित एजेंसी के माध्यम से सीधे फेलो के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। एच. आर. ए.: 1। संस्थानों में उम्मीदवारों को उपयुक्त छात्रावास आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, साथी भोजनालय, बिजली, पानी के शुल्क आदि को छोड़कर केवल छात्रावास शुल्क लेने के लिए पात्र है। इस आशय का प्रमाण पत्र पंजीयक/निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। एच. आर. ए. उन उम्मीदवारों के लिए अनुमत नहीं है जो छात्रावास आवास में रहे हैं।
  1. छात्रावास आवास की अनुपलब्धता के मामले में, साथी को मेजबान संस्थान द्वारा एकल आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, वास्तविक आधार पर साथी द्वारा भुगतान किए गए किराए की प्रतिपूर्ति सरकार के अनुसार एच. आर. ए. की अधिकतम सीमा के अधीन की जा सकती है। भारत के मानदंड।
  2. यदि साथी स्वयं आवास की व्यवस्था करता है, तो वह सरकार द्वारा शहरों के वर्गीकरण के अनुसार एच. आर. ए. निकालने का हकदार हो सकता है। भारत से। चिकित्सा अलग/निश्चित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, अध्येता विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। छोड़ दें: 1. सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा वर्ष में अधिकतम 30 दिनों के लिए छुट्टी बी. एस. आर. अध्येता द्वारा विभाग प्रमुख की मंजूरी से ली जा सकती है। हालाँकि, वे गर्मी, सर्दी और पूजा की छुट्टियों जैसी किसी अन्य छुट्टियों के हकदार नहीं हैं।
  3. उम्मीदवार पुरस्कार के कार्यकाल के दौरान एक बार भारत सरकार के नियमों के अनुसार फेलोशिप की पूरी दरों पर मातृत्व/पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं।
  4. फेलो, विशेष मामलों में, आयोग द्वारा अकादमिक/शिक्षण कार्या शैक्षणिकार्य के संबंध में विदेश यात्रा करने के लिए संबंधित संस्थान के विभाग प्रमुख की सिफारिश पर पुरस्कार के कार्यकाल के दौरान एक वर्ष से अधिकी अवधि के लिए बिना फेलोशिप और आकस्मिकता के शैक्षणिक अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। यात्रा पर होने वाले खर्च का दावा यू. जी. सी. से नहीं किया जा सकता है। फेलोशिप के बिना छुट्टी की अवधि को कार्यकाल के लिए गिना जाएगा।

योजना का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई पूरी करने और भविष्य के करियर में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. यू. जी. सी. द्वारा चिन्हित उत्कृष्टता क्षमता वाले विश्वविद्यालयों/उन्नत अध्ययन केंद्रोंों और विशेष सहायता विभाग में नियमित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा यू. जी. सी. अधिसूचना में पहले से उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पी. एच. डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए चुने गए उम्मीदवार इस योजना के तहत फेलोशिप के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
  2. पी. एच. डी. के लिए पंजीकरण प्रवेश के बाद हो सकता है। अन्य शर्तें: विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज आर. जी. एन. एफ.-एस. सी. योजना के तहत अध्येताओं को एम. फिल या पी. एच. डी. करने वाले अनुसंधान के लिए प्रवेश देगा, चाहे संबंधित विषयों में पर्यवेक्षक या विभाग को सौंपे गए शोध छात्रों की निर्धारित संख्या कुछ भी हो।यदि साथी कार्यकाल की समाप्ति से पहले फेलोशिप छोड़ना चाहता है, तो त्याग के बारे में जानकारी यू. जी. सी. को सूचित करने के तहत चिन्हित एजेंसी को सूचित की जा सकती है। अनुदान त्याग की तारीख तक जारी किया जाएगा, बशर्ते कि यह फेलोशिप का कुल कार्यकाल हो। फेलोशिप रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि:
  • कदाचार।
  • शोध कार्य की असंतोषजनक प्रगति।
  • उम्मीदवार को बाद में अयोग्य पाया जाता है।
  • उम्मीदवार पहले से ही किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/फेलोशिप का लाभ उठा रहा है।
  • उम्मीदवार यदि एम. फिल/पीएचडी शोध के दौरान कार्यरत पाया जाता है।
  • आवेदक द्वारा दी गई कोई भी गलत जानकारी या विद्वान/फेलो/अनुसंधान पुरस्कार विजेताओं द्वारा कोई धोखाधड़ी गतिविधि।

योजना की प्रगति की निगरानी के लिए प्रक्रिया:

1। फेलो अपने द्वारा चुने गए और विश्वविद्यालय/चयन समिति द्वारा अनुमोदित विषय में अनुमोदित गाइड के तहत पूर्णकालिक शोध कार्य करेगा। अध्येता जून और दिसंबर के महीने में समाप्त होने वाली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय इसे प्राप्त करके प्रगति का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

  1. शोध अध्येता, वरिष्ठ संकाय सदस्य, जिनके साथ वह काम कर रहा है और विभाग/विश्वविद्यालय के प्रमुख के माध्यम से, अपने शोध कार्य की प्रगति पर एक अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (अनुलग्नक-IV)। पुरस्कार के पूरा होने पर वह आयोग को एक व्यापक रिपोर्ट और अपने प्रकाशित कार्य की एक प्रति, यदि कोई हो, और लगभग 500 शब्दों में शोध कार्य का सार प्रस्तुत करेगा।
  2. यदि कोई फेलो कार्यकाल के दौरान फेलोशिप छोड़ना चाहता है, तो यह विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज और आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए। फेलो को किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज या सार्वजनिक निकाय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज और आयोग से पूर्व अनुमति भी लेनी चाहिए।
  3. यदि कार्य की प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है, तो इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
  4. अध्येता पुरस्कार के कार्यकाल के दौरान किसी भी नियुक्ति को स्वीकार या धारण नहीं करेगा, भुगतान या अन्यथा, या किसी अन्य स्रोत से कोई परिलब्धि, वेतन, वजीफा आदि प्राप्त नहीं करेगा। मार्गदर्शक/विभाग प्रमुख की सहमति से अध्येता विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को उसके शैक्षणिकार्य में सहायता कर सकता है, जिसमें शिक्षण, परीक्षण पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला प्रदर्शन कार्य, गोष्ठी संगोष्ठी आदि शामिल हैं, बशर्ते कि इस तरह के कार्य से अनुसंधान कार्यक्रम में बाधा आने की संभावना न हो।
  5. यदि फेलो चयन के समय किसी अन्य संगठन से किसी अन्य फेलोशिप/परियोजना का लाभ उठा रहा है, तो उसे एक पुरस्कार सौंपना होगा।
  6. प्रतिक्रिया शोध कार्य पूरा होने के बाद छात्र आर. जी. एन. एफ. के लिए एम. फिल और पी. एच. डी. (कम से कम 4 शोध पत्र: 2 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय) 2 विभागीय समीक्षा समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन और कार्यकाल के अंत तक 2 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
  7. शोध कार्य की व्यापक रिपोर्ट और यू. जी. सी. आई. एन. एफ. एल. आई. बी. एन. ई. टी. भंडार में प्रकाशनों को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अध्येता को पी. एच. डी./एम. फिल. पूरा होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अंतिम 2 किश्तें रिपॉजिटरी में फीडबैक और शोध कार्य जमा करने के बाद ही जारी की जाएंगी

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता पूरी नहीं करते।
  2. पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के छात्र, यदि योजना में नियमित छात्रों को ही प्राथमिकता दी गई हो।
  3. गलत, भ्रामक अथवा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. ऐसे छात्र जो पहले से ही किसी अन्य सरकारी स्रोत से पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हों।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • विद्यार्थी का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • वर्तमान विद्यालय / कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड
  • पूर्व परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet of previous examination)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (छात्र के नाम पर, DBT भुगतान हेतु आधार लिंक)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु - यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपकी मार्कशीट, आय/जाति प्रमाण पत्र अथवा फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

आवेदकों को चिन्हित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। इन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित संस्थान द्वारा चयन किया जाएगा। विश्वविद्यालय निम्नलिखित संविधान के साथ चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों में से योजना के तहत अनुसंधान अध्येताओं का चयन करेगा:-- कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात वैज्ञानिक-विभाग का प्रमुख-विभाग से एक प्रोफेसर और एक रीडर, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा-विभाग के प्रमुख द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल में से विश्वविद्यालय के बाहर से दो विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: ugc.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: scholarships.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने संस्थान के छात्रवृत्ति सेल से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या विज्ञान के छात्रों के लिए बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना-यूजीसी (BSRFSSUGC) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल ugc.gov.in अथवा संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?

उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या एक ही समय में दो छात्रवृत्तियों का लाभ लिया जा सकता है?

उत्तर: सामान्यतः सरकारी नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब तक कि योजना के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त भत्ते की विशेष अनुमति न हो।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

विज्ञान के छात्रों के लिए बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना-यूजीसी (BSRFSSUGC)देश के प्रतिभावान एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अत्यंत सराहनीय और लाभकारी पहल है। सभी योग्य छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी छात्रवृत्ति पोर्टल अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल के माध्यम से ही करें।

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