ओडिशा राज्य कल्याणकारी सरकारी योजनाआई. आर. सी. टी. सी. के सहयोग से 1 फरवरी 2016 को ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सरकारी सहायत

बरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (BNTYY): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 11 min read

In short: आई. आर. सी. टी. सी. के सहयोग से 1 फरवरी 2016 को ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सरकारी सहायता से तीर्थयात्रा करने के लिए 1 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए "बरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना" योजना शुरू की गई थी।

आई. आर. सी. टी. सी. के सहयोग से 1 फरवरी 2016 को ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सरकारी सहायता से तीर्थयात्रा करने के लिए 1 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए "बरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना" योजना शुरू की गई थी।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

बरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (BNTYY)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Tourism Department, ओडिशा सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामबरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (BNTYY)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयTourism Department, ओडिशा सरकार
योजना का स्तरओडिशा राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यओडिशा के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलdot.odisha.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. यह योजना राज्य के गरीब और वंचित वरिष्ठ नागरिकों (60-75 वर्ष) को एक तीर्थ दर्शन (तीर्थयात्रा) करने के उनके आजीवन सपने को साकार करने और राज्य के समर्थन से उनकी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है।
  2. यह योजना सभी क्षेत्रों/धर्मों के लोगों को दी जाएगी।
  3. इस योजना की परिकल्पना सरकारी सहायता से तीर्थयात्रा करने के लिए 60-75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने के लिए की गई है। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएंः 1. जिला प्रशासन चयनित तीर्थयात्रियों को उनके परिचारकों सहित जिला मुख्यालय और आगे "प्रारंभिक बिंदु" यानी "प्रारंभिक बिंदु" तक ले जाने की व्यवस्था करेगा। रेलवे स्टेशन से या सीधे घर से शुरुआती बिंदु तक और "शुरुआती बिंदु" से उनके घरों तक वापसी की यात्रा पर भी।
  4. वास्तविक प्रस्थान से एक दिन पहले विभिन्न जिलों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था "प्रारंभ बिंदु" के जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। उद्गम स्टेशन।
  5. आई. आर. सी. टी. सी. द्वारा पूरी यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन, नाश्ता, चाय और पीने के पानी के साथ नाश्ते, सड़क परिवहन, आस-पास के गंतव्यों में आवास, टूर एस्कॉर्ट्स, टूर गाइड, यात्रा बीमा और पेशेवर चिकित्सकों के साथ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
  6. पर्यटन विभाग द्वारा शुरुआती बिंदु पर और साथ ही आई. आर. सी. टी. सी. द्वारा यात्रा के दौरान प्रदान की जाने वाली अस्थायी भोजन सूची इस प्रकार हैः ब्रेक फास्ट-सुबह 8 बजे से 9 बजे तक-उपमा और दालमा/पुरी और वेज। मिक्स करें। करी/इडली, सांभर, और चाय और पानी, (ख) दोपहर का भोजन-दोपहर 12 बजे-दोपहर 2 बजे-वेज-चावल/रोटी, दाल, एक करी, एक वेज। तलना, खाता, पानी, (ग) चाय और बिस्किटे-शाम 4 से 5 बजे, (घ) रात्रिभोज-शाम 7 से 9 बजे-सब्जी-चावल/रोटी, दाल, सब्जी। करी और पानी।
  7. यात्रा किट आई. आर. सी. टी. सी. द्वारा तीर्थयात्रियों को राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एक लागत के भीतर प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वर्ष के लिए आई. आर. सी. टी. सी. किट में एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, नारियल का तेल, शैम्पू, नहाने और धोने का साबुन, चादर, कंबल, टोपी, तौलिया, हाथ का नैपकिन, कंघी, दर्पण, पहचान पत्र और एक बैग होगा। थैले को ओडिशा पर्यटन लोगो के साथ ठीक से ब्रांडेड किया जाना चाहिए।
  8. यदि तीर्थयात्री यात्रा के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधा के अलावा किसी अन्य सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। पर्यटन विभाग। आई. आर. सी. टी. सी. तीर्थयात्रियों द्वारा वांछित अतिरिक्त सेवाओं की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है।योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष की आयु के भीतर होनी चाहिए (एक विवाहित जोड़े के संयुक्त आवेदन के मामलों को छोड़कर जहां पति/पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष से कम हो सकती है)। आयु की गणना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को ध्यान में रखा जाएगा।
  2. आवेदक को ओडिशा का निवासी होना चाहिए।
  3. आवेदक के पास यात्रा करने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और वह किसी भी संचारी रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
  4. इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के साथ एक परिचारक भी जा सकता है। परिचर का आवेदन भावी तीर्थयात्री के साथ एक संयुक्त आवेदन होना चाहिए।
  5. परिचारक को यात्रा लागत का 50 प्रतिशत आवेदन के साथ भुवनेश्वर में देय निदेशक, पर्यटन के पक्ष में अनुसूचित बैंकों पर तैयार किए गए बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होता है।
  6. परिचारक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  7. एक विवाहित जोड़ा तीर्थयात्रा के लिए संयुक्त रूप से & #39 & #39 आवेदन कर सकता है। उनके संयुक्त आवेदन को एक आवेदन के रूप में माना जाएगा, लेकिन प्रदान की जाने वाली सुविधाएं व्यक्तिगत होंगी। संयुक्त आवेदन को पात्र माना जाएगा, भले ही पति या पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से कम हो।
  8. इस योजना के तहत तीर्थयात्री जीवन में केवल एक बार यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।
  9. चूंकि यह योजना समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए है, इसलिए आवेदक के पास अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से कोई भी होना चाहिएः-अन्त्योदय/अन्नपूर्णा कार्ड,-एन. एफ. एस. ए. के तहत राशन कार्ड-विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन-एम. जी. एन. आर. ई. जी. एस. नौकरी कार्ड-पंचायती राज विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वतः समावेश और वंचित मानदंड, जिसने बी. पी. एल. श्रेणी के लोगों की पहचान के मानदंडों को बदल दिया है और विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कमजोर वर्गों का उपयोग इस योजना के लिए पात्र आवेदकों को छानने के लिए किया जा सकता है।
  • राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोई अन्य समान दस्तावेज। उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति या अभाव को दर्शाता है। नोट: गलत जानकारी प्रदान करने वाले आवेदक को योजना के तहत लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यात्रा के लिए चुने गए तीर्थयात्रियों की जिम्मेदारीः 1. तीर्थयात्रियों को जहां तक संभव हो गहने पहनने से बचना चाहिए।
  1. तीर्थयात्रियों को यह वचन देना चाहिए कि उनके पास यात्रा करने के लिए आवश्यक योग्यता है और वे किसी भी संचारी रोग से पीड़ित नहीं हैं।
  2. तीर्थयात्री को यह वचन देना होगा कि वह अपनी इच्छा से और अपने जोखिम पर यात्रा कर रहा है और तीर्थयात्रा की पूरी अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना, यदि कोई हो, के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, जब तक कि वे अपने घर नहीं पहुंच जाते।
  3. चयनित तीर्थयात्रियों को किसी भी परिस्थिति में निर्धारित कार्यक्रम यात्रा और स्थल यात्रा से विचलित नहीं होना चाहिए।
  4. तीर्थयात्रियों को यात्रा की पूरी अवधि के दौरान आई. आर. सी. टी. सी. अधिकारियों के निर्देशों को सुनना चाहिए।
  5. तीर्थयात्रियों को आपस में और आई. आर. सी. टी. सी. के अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए## 5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

आवेदन प्रक्रिया:

  • चरण 1: पर्यटन विभाग, ओडिशा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में व्यापक प्रकाशन देकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
  • चरण 02: जिला कलेक्टर व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न जिला कार्यालयों, ब्लॉकों, तहसीलों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में विज्ञापन की प्रतियां प्रकाशित करेंगे।
  • चरण 3: आवेदनजिला कलेक्टर कार्यालय/ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत कार्यालय और जिला पर्यटक कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे औरwww.पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। निर्धारित समय-सीमा से पहले, अपने संबंधित जिले के कलेक्टर/पर्यटक अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए कलेक्टर द्वारा नामित कोई अन्य प्राधिकरण।
  • चरण 05: सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन संबंधित कलेक्ट्रेट/जिले को अग्रेषित/प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कलेक्टर द्वारा नामित पर्यटक अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकरण। समय-समय पर। नोट 1: चिकित्सा योग्यता के संबंध में पहचान, पते और वचन के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज, और पात्रता के समर्थन में दस्तावेज आवेदन पर चिपकाए जाने चाहिए। पहचान, आयु और पते के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना सरकार के मानदंडों के अनुसार होगा। भारत सरकार/सरकार। ओडिशा से। नोट 02: आवेदकों को अपने आपातकालीन संपर्क विवरण (नाम और पता, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आईडी, आदि) प्रस्तुत करते हुए आवेदन पत्र को विधिवत भरना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में संपर्क के लिए उसके रिश्तेदार का), रक्त समूह, 2 संख्या। आवेदन के साथ फोटो (पासपोर्ट आकार)। नोट 03: जोड़ों और परिचारकों के लिए संयुक्त आवेदन प्रपत्र के अनुसार भरे जाने चाहिए। नोट 04: निर्दिष्ट समय सीमा के बाद और आवश्यक जानकारी/दस्तावेजों/बैंक ड्राफ्ट, यदि कोई हो, के बिना प्राप्त अपूर्ण आवेदन या आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया:

विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन के लिए जिलेवार कोड और पंजीकरण संख्या के आवंटन के लिए जिला पर्यटन कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

  • चरण 02: प्रत्येक आवेदन को जिला पर्यटन कार्यालय स्तर पर प्राप्ति के समय पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित जिलेवार कोड और पंजीकरण संख्या दी जानी चाहिए। एक विवाहित जोड़े या 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक के एक परिचारक के साथ संयुक्त आवेदन के मामलों में, आवेदन को एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
  • चरण 3: जिला प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त सभी विधिवत भरे गए आवेदनों की जांच इस उद्देश्य के लिए गठित प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी। संलग्नक के साथ वैध/योग्य आवेदनों की स्कैन की गई प्रतियां (सॉफ्ट प्रतियां) जिला पर्यटक अधिकारी के माध्यम से कलेक्टरों के कार्यालय में भेजी जाएंगी।
  • चरण 04: यदि प्रत्येक जिले के लिए आवंटित जिलेवार कोटे से अधिक आवेदक हैं, तो जिला। स्तरीय चयन समिति तीर्थयात्रियों का चयन एक पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से करेगी जैसे कि लॉट का ड्रॉ या इलेक्ट्रॉनिक रूप से यादृच्छिक संख्या जनरेटर प्रणाली के माध्यम से या कोई भी पारदर्शी विधि जो चयन समिति द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित जिलेवार कोटा के अनुसार तय की जा सकती है।
  • चरण 05: जिला। स्तर चयन समिति को 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवेदकों का चयन प्रतीक्षा सूची के रूप में करना चाहिए ताकि कमी को पूरा किया जा सके। प्रत्येक जिले के लिए तीर्थयात्रियों का जिला-वार कोटा, जहां तक संभव हो, जिला कलेक्टर द्वारा ब्लॉकों और नगरपालिका क्षेत्रों की आबादी के आधार पर जिले के ब्लॉकों/यू. एल. बी. के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। कलेक्टर स्थानीय कारकों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए प्रखंडों और यू. एल. बी. के भीतर कोटा समायोजित कर सकते हैं।
  • चरण 06: जिले के तीर्थयात्रियों की चयनित सूची आम जनता की जानकारी के लिए जिला मुख्यालय, पर्यटक कार्यालय और खंड कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रकाशित की जानी चाहिए।
  • चरण 07: प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों के समायोजन के बाद भी कमी के मामले में, शेष तीर्थयात्रियों का चयन "प्रारंभिक बिंदु" यानी जिले से किया जाना है। पर्यटन विभाग द्वारा निर्देशित मूल स्टेशन या किसी अन्य विधि द्वारा।
  • चरण 08: ऐसे चयनित आवेदकों और प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों की सूची की एक सॉफ्ट कॉपी भी ट्रेन यात्रा शुरू होने से पहले डीओटी को भेजी जाएगी।
  • चरण 09: जिला कलेक्टरों को दस्तावेज़ की जांच, यात्रा खर्च, स्टेशनरी, कार्यालय सहायता, किसी भी अन्य संबंधित खर्च आदि पर खर्च को पूरा करने के लिए एक आकस्मिक निधि प्रदान की जाएगी।
  • चरण 10: एक आवेदक, जिसे यात्रा के लिए चुना गया है और बाद में कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यात्रा नहीं करने का फैसला किया है, उसे संबंधित जिले को सूचित करना चाहिए था। कलेक्टर/पर्यटक अधिकारी/पर्यटन विभाग। यात्रा शुरू होने की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले। ऐसे मामले में, आवेदक को अगली यात्रा में लाभ उठाने के लिए माना जा सकता है। ऐसे मामले में जहां आवेदक ने जिले में 7 दिनों से पहले अपनी यात्रा रद्द करने के तथ्य की सूचना नहीं दी है। कलेक्टर/पर्यटक अधिकारी/पर्यटन विभाग, उन्हें बाद की यात्रा और यात्रा लागत के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यदि इस उद्देश्य के लिए कोई जमा राशि जब्त कर ली जाती है।## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
  • आधिकारिक वेबसाइट: dot.odisha.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: बरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (BNTYY) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से ओडिशा के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: बरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (BNTYY) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल dot.odisha.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

बरिष्ठा नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (BNTYY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

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This service is run by the Tourism Department, ओडिशा सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, dot.odisha.gov.in, before you apply or pay.

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