सामान्य श्रेणी के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-2): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: सामान्य श्रेणी के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-2) कृषि विभाग, गुजरात सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गुजरात के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल ikhedut.gujarat.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों के साथ-साथ किसान समूहों और सहकारी समितियों को विभिन्न उपकरण, उपकरण, छंटाई/श्रेणीकरण उपकरण और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन (पी. एच. एम.) उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में सामान्य श्रेणी के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-2)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | सामान्य श्रेणी के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-2) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | कृषि विभाग, गुजरात सरकार |
| योजना का स्तर | गुजरात राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | गुजरात के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / सामाजिक सुरक्षा (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | ikhedut.gujarat.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- सामान्य श्रेणी के किसान उपकरण/उपकरण की लागत के 75 प्रतिशत तक या 3,750 रुपये, जो भी कम हो, सहायता के लिए पात्र होंगे।
- किसान समूह/सहकारी समितियाँ फसल कटाई के बाद प्रबंधन (पी. एच. एम.) उपकरण की स्थापना के लिए उपकरण की लागत का 90 प्रतिशत या आई. डी. 1 तक-जो भी कम हो, सहायता के लिए पात्र होंगी।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- लाभार्थी गुजरात का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी सामान्य श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- व्यक्तिगत किसान या किसान समूह/सहकारी समितियाँ इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। टिप्पणी 1: उपकरण/उपकरण को समय-समय पर कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित मूल्य खोज के उद्देश्य से पैनल में शामिल निर्माता के अधिकृत विक्रेता से खरीदा जाना चाहिए। तिरपाल सीटों के लिए कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों और उनके नियमों को मानदंडों के अनुसार लागू करना होगा।टिप्पणी 3: प्लास्टिक के डिब्बों के लिए कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों और उनके नियमों को मानदंडों के अनुसार लागू करना होगा।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
आवेदन प्रक्रिया:
- चरण 1: आवेदक आई-खेडुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैः https://ikhedut.gujarat.gov.in (https://ikhedut.gujarat.gov.in)
- चरण 02: होम पेज पर, 'योजनाओं' पर क्लिक करें और फिर 'बागवानी योजनाओं' पर क्लिक करें।
- चरण 3: अब योजना का चयन करें और फिर एचआरटी-2 के निर्देशों को पढ़ें।
- चरण 04: 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक आवेदन पृष्ठ खुल जाएगा।
- चरण 05: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
- चरण 06: एप्लिकेशन में सुधार जोड़ने के लिए 'अपडेट एप्लिकेशन' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 07: एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद, इसकी पुष्टि करें।
- चरण 08: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें।
- चरण 09: ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंटआउट लें और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पर उल्लिखित कार्यालय/कार्यालय के पते पर जमा करें। या आईखेदुत पोर्टल पर ऑनलाइन खेडुत का आवेदन करने के बाद, हस्ताक्षर/फिंगरप्रिंट का एक प्रिंट लें और इसे स्कैन करें, और पोर्टल पर 'अपलोड साइन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्रिंट' मेनू पर क्लिक करके इसे अपलोड करें। नोट 1: जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करने की सुविधा जहां भी लागू हो, 'अन्य दस्तावेज़ अपलोड' मेनू में भी सक्षम है। नोट 02: यहाँ किसान को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।नोट 03:पी. डी. एफ. प्रारूप में अपलोड की गई स्कैन की गई प्रति का आकार 200 के. बी. से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन ट्रैकिंगः आवेदक नीचे दिए गए लिंक से अपने आवेदन की स्थिति/देखें/प्रिंट करें/आवेदन विवरण अपलोड कर सकते हैंः [आधिकारिक [पोर्टल## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: ikhedut.gujarat.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या सामान्य श्रेणी के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-2) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल ikhedut.gujarat.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
सामान्य श्रेणी के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-2)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the कृषि विभाग, गुजरात सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, ikhedut.gujarat.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- निम्न ऊँचाई गाइड पाठ्यक्रम (LAGC)इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को कम ऊंचाई वाले पेशेवर गाइड के रूप में प्रशिक्षित और
- Prani Sampad Samrudhhi Yojana: Support to Farmers for Layer Farming (1000/2000/3000/4000 Birds Capacity) in Deep Litter/Cage System Under Poultry DevelopmentThis scheme aims to support 500 farmers/WSHGs to establish layer farming in Deep Litter /cage s
- कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण आपूर्ति योजना (ALADSS)इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता को बढ़ाना और उनके विकलांग होने के प्रभाव को
- पूर्व सैनिकों के विकलांग बच्चे को आर. एम. ई. डब्ल्यू. एफ.-वित्तीय सहायतापूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को उनके विकलांग बच्चे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
- गोवा ग्राम और नगरपालिका बाल समिति अनुदान और पुरस्कार योजना (GVMCCGS)जी. वी. एम. सी. सी. जी. एस. पंचायतों/नगरपालिका स्थानीय निकायों को बच्चों से संबंधित मुद्दों पर
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं और 12वीं) (SVPMSS)इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए सहायता योजना (SASCSTE)इस योजना का उद्देश्य एससी/एसटी उद्यमियों को नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों के
- सिंधु दर्शन योजना (SDD)इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए लेह-लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा करने व
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

