ओरुनोदोई 3 (ORUNODOI 3.0): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: ओरुनोदोई 3 (ORUNODOI 3.0) Finance Department, असम सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असम के पात्र निवासी को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल dids.assam.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
ओरुनोदोई, जिसे अष्टदास मुकुतार उन्नयोनी माला में 'अग्रणी मनका' के रूप में वर्णित किया गया है, की घोषणा तत्कालीन एच. एफ. एम. ने अपने बजट भाषण 20-21 में की थी। इसमें निरंतर वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक समावेश की परिकल्पना की गई है
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में ओरुनोदोई 3 (ORUNODOI 3.0)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | ओरुनोदोई 3 (ORUNODOI 3.0) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Finance Department, असम सरकार |
| योजना का स्तर | असम राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | असम के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | dids.assam.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
1) असम सरकार। इस योजना को उन महिलाओं के लिए चलाया जाता है जो समाज के कम आय वाले समूहों से संबंधित हैं ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। 2) प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने की पहली तारीख को प्रति माह 1250 रुपये मिलेंगे। ओरुनोदोई 3 योजना में स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए दवाओं का खर्च शामिल है, जो प्रति परिवार 400 रुपये है। एक परिवार की 4 किलो दालों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए प्रति परिवार 200 रुपये दिए जाते हैं; 4 किलो चीनी के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में 80 रुपये दिए जाते हैं; फलों और सब्जियों के लिए 150 रुपये दिए जाते हैं; आवश्यक जरूरतों के लिए 150 रुपये दिए जाते हैं। कोविड-19 खर्चों के लिए 170 रुपये। 50 यूनिट बिजली के लिए 250 रुपये की सब्सिडी। और यह राशि समेकित रूप से रु। एक परिवार के लिए 1250 प्रति माह। 3) ओरुनोदोई योजना 3 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1250 प्रति माह।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
यदि किसी आवेदक के मामले में निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड का पालन किया जाता है, तो यह योजना के तहत शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा।
- विधवा, अविवाहित (45 वर्ष से अधिक आयु) 2. ट्रांसजेंडर 3. विकलांग व्यक्ति, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित किया गया है, लिंग 4 के बावजूद। सरकारी पंजीकृत वृद्धाश्रम में रहने वालों सहित वृद्ध/अशक्त महिला 5. परिवार की महिलाएँ, जहाँ कमाने वाले सदस्य या तो विकलांग हैं या उनकी आयु (साठ वर्ष से अधिक) है। घर में महिला, जहाँ कोई भी सदस्य एच. आई. वी./थैलेसीमिया/हीमोफिलिया/सेरेब्रल पाल्सी/कुष्ठ/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित है। बिना आश्रय के घर में महिला 8. दान पर रहने वाली बेसहारा महिला 9. अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) महिला लाभार्थी 10. घर में महिलाएं, जिनकी समग्र आय प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से कम है
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
- सांसद, विधायक, सीईएमएस, ईएमएस, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
- पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और स्वायत्त परिषदों/वी. सी. डी. सी. आदि के वर्तमान सदस्य (छठे अनुसूचित जिलों में)।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वास्तुकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, वकील।
- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च प्राथमिक और निम्न प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जिनमें अनुबंध/अस्थायी शामिल हैं।
- कोई भी सरकारी नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी या संविदात्मक कर्मचारी (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आशा पर्यवेक्षक, गाँव प्रधान सहित) 6. सरकारी ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता, रियल एस्टेट बिल्डर, उद्योगपति, व्यापार लाइसेंस धारक जो आयकर का भुगतान करते हैं।
- व्यवसायी/उद्यमी, दुकानदार, व्यापारी जो आयकर का भुगतान करते हैं।
- लघु और सीमांत श्रेणियों के अलावा अन्य भूमि धारक।
- मोटर चालित चार पहिया वाहनों के मालिक।
- 'ओरुनोदोई प्लस' योजना के तहत लाभार्थी और इसी तरह की योजना का कोई भी लाभार्थी, जो राज्य से ओरुनोदोई 3 के समान नकद लाभ प्राप्त करता है, या उससे अधिक।
- समग्र घरेलू आय "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" (एन. एफ. एस. ए.) के तहत मौजूदा "असम खाद्य सुरक्षा नियमों" में अधिसूचित सीमाओं से अधिक है
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: इस योजना के लिए आवेदन करने का एकमात्र तरीका आवेदन पत्र के माध्यम से है।
- चरण 02: योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार को अपने घर से एक महिला को नामित करना होगा। फिर नामित लाभार्थी की सभी जानकारी आवेदन पत्र में निम्नानुसार भरनी होगीः आवेदक विवरणः ब्लॉक/यू. एल. बी. का नाम. ग्राम पंचायत/शहर का नाम. गाँव का नाम/वार्ड संख्या. शहर में स्थानीयता. आवेदक का पहला नाम. आवेदक का मध्य नाम. आवेदक का अंतिम नाम. लिंग. 01.04.2020 पर आयु. घर का नंबर. स्थानीयता. पुलिस स्टेशन का नाम. पिन कोड. संपर्क/मोबाइल नंबर। पारिवारिक विवरणः नाम. आयु. लिंग. संबंध की स्थिति. प्राथमिकता की स्थितिः डी-तलाकशुदा, एस-अलग, डब्ल्यू-विधवा, डीवाई-दिव्यांग। बैंक खाते का विवरणः आई. एफ. एस. सी. कोड. बैंक का नाम. बैंक शाखा का नाम. बैंक खाता संख्या. वार्षिक पारिवारिक आय। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ः बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ। (हाँ या नहीं)। प्राथमिकता वाले सहायक दस्तावेज़। (हाँ या नहीं). कोई अन्य दस्तावेज़। (हाँ या नहीं)।
- चरण 04: आवेदक द्वारा विधिवत भरा गया आवेदन पत्र उसकी पीएस समिति या ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
- चरण 05: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, पीएस समिति या ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदक को एक पावती पर्ची दी जाएगी। यह पावती पर्ची इस बात का प्रमाण होगी कि आवेदक & #39; आवेदन पत्र जमा कर दिया गया है।
- चरण 07: फिर विभिन्न स्तर की समितियाँ प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगी और उन्हें अच्छी तरह से सत्यापित करेंगी। पूरी तरह से सत्यापन के बाद, चयनित और योग्य लाभार्थियों की सूची डी. आई. डी. एस. पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और वे हर महीने की 10 तारीख को अपने बैंक खातों में राशि हस्तांतरित कर लेंगे
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: dids.assam.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या ओरुनोदोई 3 (ORUNODOI 3.0) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल dids.assam.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
ओरुनोदोई 3 (ORUNODOI 3.0)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Finance Department, असम सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, dids.assam.gov.in, before you apply or pay.
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