केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनाइस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक दवाओं

आयुष औषधि गुणवत एवं उत्तम संवर्धन योजना (AOGEUSY): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: आयुष औषधि गुणवत एवं उत्तम संवर्धन योजना (AOGEUSY) Ministry Of Ayush, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल ayush.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक दवाओं और स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में आयुष औषधि गुणवत एवं उत्तम संवर्धन योजना (AOGEUSY)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामआयुष औषधि गुणवत एवं उत्तम संवर्धन योजना (AOGEUSY)
संचालक विभाग / मंत्रालयMinistry Of Ayush, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलayush.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय सहायता 1। राजकीय/केंद्र शासित प्रदेश सरकार ए. एस. यू. और एच. फार्मेसियों और ए. एस. यू. और एच. सार्वजनिक्षेत्र इकाइयों (पी. एस. यू.): वित्तपोषण समर्थन: प्रति इकाई ₹ 6,00,00,000/- तक। 2। राजकीय/केंद्र शासित प्रदेश सरकार ए. एस. यू. और एच. औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएँ और सरकारी अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएँ: वित्तपोषण समर्थन: प्रति प्रयोगशाला ₹ 3,00,00,000/- तक। 3। निजी ए. एस. यू. और एच. फार्मेसियाँ: वित्तपोषण समर्थन: परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, ₹ 3,00,00,000/- तक सीमित।

  1. निजी ए. एस. यू. और एच. औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएँ/जी. एम. पी.-प्रमाणित विनिर्माण इकाइयों की आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ: वित्तपोषण समर्थन: परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, ₹ <आई. डी. 1,000/- तक सीमित। फार्माकोविजिलेंस सपोर्ट: फार्माकोविजिलेंस गतिविधियों और भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी के लिए समर्थन। > विनियामक सुदृढ़ीकरण:
  • सी. डी. एस. सी. ओ. में आयुष ऊर्ध्वाधर: व्यावसायिक शुल्क, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रति कार्यक्रम 5 लाख रुपये, अधिकतम 3 कार्यक्रम), प्रलेखन, प्रकाशन और गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री का प्रसार, दवा नियामक पोर्टल/वेबसाइट का उन्नयन। प्रतिपूर्ति व्यय में शामिल हैं:-ऑनलाइन पोर्टल रखरखाव और विकास, वैधानिक/सर्वेक्षण दवा नमूनों का संग्रह और परीक्षण, पीसीआईएम और एच/एनएबीएल में तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जागरूकता और आईईसी गतिविधियाँ। >मानक विकास:
  • आयुष सामग्री के लिए मानक विकसित करने में लगे संगठन प्रति वर्ष ₹ 20,00,000 तक के वित्तपोषण के लिए पात्र हैं। <बीआर>

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

घटक ए (फार्मेसी/प्रयोगशाला):

  • आवेदक को राजकीय का ए. एस. यू. और एच. (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी) फार्मेसी, सहकारी या सार्वजनिक्षेत्र का उपक्रम होना चाहिए। आवेदक को एक निजी ए. एस. यू. और एच. विनिर्माण इकाई होनी चाहिए जो जी. एम. पी. के अनुरूप हो और कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत हो।
  • आवेदक को सरकारी या अनुसंधान परिषद क्षेत्र में एक लाइसेंस प्राप्त दवा परीक्षण प्रयोगशाला होना चाहिए।
  • औषधि परीक्षण प्रयोगशाला वित्तपोषण के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के पास अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक कार्यात्मक ए. एस. यू. और एच. फार्मेसी होनी चाहिए। घटक बी (फार्माकोविजिलेंस): आवेदक को आयुष मंत्रालय या राजकीय के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान, विश्वविद्यालय या अस्पताल होना चाहिए। घटक सी (विनियामक): आवेदक को राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरण या राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरण होना चाहिए। घटक डी (मानक):-आवेदक को सरकारी या निजी क्षेत्र में एक चिकित्सा वैज्ञानिक या मानक विकासंस्थान होना चाहिए। <बीआर>

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

<बीआर>

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

प्रस्तावों का आमंत्रणः आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खुले विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जी. एम. पी.-अनुपालन वाली ए. एस. यू. एंड एच. विनिर्माण इकाइयों और लाइसेंस प्राप्त ए. एस. यू. एंड एच. औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। विज्ञापन अनुसूचीः विज्ञापन वर्ष में दो बार जारी किए जाएंगे, पहला जनवरी के महीने में और दूसरा जुलाई के महीने में।

  • हार्ड कॉपी जमा करना: आवेदक को विज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार आयुष मंत्रालय को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों को हार्ड कॉपी में जमा करना चाहिए।
  • आवेदन जमा करना: आवेदन हार्ड और सॉफ्ट दोनों संस्करणों (पीडीएफ/वर्ड फाइलों में) में जमा किया जाएगा। सॉफ्ट कॉपी को आयुष मंत्रालय के औषधि नीति अनुभाग के निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर निम्नलिखित पते पर ईमेल किया जाना चाहिएः

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: ayush.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या आयुष औषधि गुणवत एवं उत्तम संवर्धन योजना (AOGEUSY) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल ayush.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

आयुष औषधि गुणवत एवं उत्तम संवर्धन योजना (AOGEUSY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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